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मंत्रालय का अंदरूनी सूत्र बनकर फर्जी नौकरी रैकेट में दो भाइयों से 22.54 लाख रुपये ठगे

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मंत्रालय का अंदरूनी सूत्र बनकर फर्जी नौकरी रैकेट में दो भाइयों से 22.54 लाख रुपये ठगे
मंत्रालय का अंदरूनी सूत्र बनकर फर्जी नौकरी रैकेट में दो भाइयों से 22.54 लाख रुपये ठगे…….. मुंबई: कालाचौकी पुलिस ने रायगढ़ जिले के रोहा निवासी नदीम इब्राहिम खेडेकर के खिलाफ मंत्रालय में सरकारी नौकरी दिलाने का वादा करके दो भाइयों से ₹22.54 लाख की ठगी करने का मामला दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार, बदलापुर (पूर्व) के शिरगांव निवासी जयेश रमेश तांबे (31) ने शिकायत दर्ज कराई है। जयेश अपने माता-पिता और छोटे भाई प्रथमेश तांबे (24) के साथ रहता है। 2014 और 2015 के बीच, जयेश इन्फिनिटी डायग्नोस्टिक सेंटर में ऑफिस बॉय के रूप में काम करता था, जहाँ उसकी दोस्ती उसी सेंटर में काम करने वाली नर्स दीपाली दीपक गणेकर से हुई। 25 अगस्त, 2023 को, गणेकर ने जयेश से संपर्क किया और बताया कि नदीम खेडेकर नाम का एक व्यक्ति, जो सीटी स्कैन के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर आया था, ने दावा किया कि उसके वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से अच्छे संबंध हैं और वह मंत्रालय में नौकरी दिला सकता है। बाद में उसने खेडेकर का संपर्क नंबर जयेश को दिया। जब जयेश ने उसे फोन किया, तो खेडेकर ने कथित तौर पर कहा कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है और उसने जयेश के लिए एक टेलीफोन ऑपरेटर और उसके भाई के लिए एक लिपिक सहायक के पद की व्यवस्था करने में मदद की पेशकश की। खेडेकर ने कथित तौर पर जयेश की नौकरी के लिए ₹20 लाख और प्रथमेश की नौकरी के लिए ₹8 लाख की माँग की, यह दावा करते हुए कि इसमें “प्रसंस्करण शुल्क”, “पंजीकरण”, “चिकित्सा परीक्षण”, “दस्तावेज़ सत्यापन” और “अधिकारियों और मैडम को भुगतान” शामिल होंगे। समय के साथ, तांबे बंधुओं ने विभिन्न लेन-देन के माध्यम से खेडेकर को कुल ₹22,54,201 का भुगतान किया। 26 अप्रैल, 2024 को, खेडेकर भाइयों को मंत्रालय की तीसरी मंजिल पर ले गया और उन्हें एक सीलबंद लिफ़ाफ़ा दिया जिसमें कमरे की चाबी, सर्विस बुक, डायरी और एक पहचान पत्र की डोरी थी, जिससे उन्हें नौकरी के प्रस्ताव की प्रामाणिकता का और भी यकीन हो गया। हालांकि, जब महीनों तक कोई कॉल लेटर नहीं आया, तो भाइयों ने अपने पैसे वापस माँगने शुरू कर दिए। खेडेकर ने कथित तौर पर उनके फ़ोन कॉल टालने शुरू कर दिए, जिससे उनका शक और बढ़ गया। ठगे जाने का एहसास होने पर, भाइयों ने पुलिस से संपर्क किया। कालाचौकी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जाँच जारी है और आरोपियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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