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मुलुंड में 16 साल का लड़का लापरवाही से तेज़ रफ़्तार से मर्सिडीज़-बेंज चलाते पकड़ा गया; उसकी माँ पर मामला दर्ज

FAC News Desk | | views
मुलुंड में 16 साल का लड़का लापरवाही से तेज़ रफ़्तार से मर्सिडीज़-बेंज चलाते पकड़ा गया; उसकी माँ पर मामला दर्ज

मुलुंड में 16 साल का लड़का लापरवाही से तेज़ रफ़्तार से मर्सिडीज़-बेंज चलाते पकड़ा गया; उसकी माँ पर मामला दर्ज………

मुंबई: मुलुंड पुलिस ने मुलुंड (पश्चिम) इलाके में एक महंगी मर्सिडीज-बेंज कार तेज़ गति से चलाते पकड़े गए 16 वर्षीय लड़के की माँ के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

यह घटना 27 सितंबर की तड़के पंच रास्ता जंक्शन और एमजी रोड के पास डंपिंग रोड पर हुई। मुलुंड पुलिस के अनुसार, नाबालिग को सुबह लगभग 2.30 बजे लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए देखा गया। प्रारंभिक जाँच के बाद, अधिकारियों ने लड़के की माँ, 45 वर्षीय उमा राकेश ढींगरा के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

मुलुंड पुलिस स्टेशन के पुलिस उप-निरीक्षक अशोक रामदास शेलार द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, रात्रि गश्त पर तैनात पुलिस हेड कांस्टेबल राजेंद्र चौगुले ने एमजी रोड पर एक काले रंग की मर्सिडीज एस-क्लास (MH 02 BG 7030) को तेज़ गति से गाड़ी चलाते देखा। चौगुले ने गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। आसपास के नागरिकों की मदद से, पुलिस अंततः कार को रोकने में सफल रही। पूछताछ करने पर लड़के ने शुरू में खुद को 18 साल का और मुलुंड कॉलोनी का निवासी बताया, लेकिन वह वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिखा सका। जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ी, प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि लड़का खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था और इलाके में कई वाहनों और पैदल चलने वालों से बाल-बाल बचा। नाबालिग को कार समेत हिरासत में लेकर मुलुंड पुलिस स्टेशन लाया गया। आगे पूछताछ करने पर, उसने अपनी उम्र के बारे में गोलमोल जवाब दिए। इसके बाद पुलिस ने उसके माता-पिता को बुलाया और आधिकारिक दस्तावेज़ माँगे।

उसकी माँ, उमा, पुलिस स्टेशन पहुँचीं और लड़के का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दिखाया, जिससे पुष्टि हुई कि उसका जन्म 20 फ़रवरी, 2009 को हुआ था – यानी उसकी उम्र सिर्फ़ 16 साल और 7 महीने थी। दस्तावेज़ों की जाँच के बाद, पुलिस ने 3 अक्टूबर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199(ए) के तहत मामला दर्ज किया, जिसके तहत अभिभावक या मालिक को बिना वैध लाइसेंस के नाबालिग को गाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है।

प्राथमिकी के अनुसार, उमा ने कथित तौर पर अपने बेटे को यह जानते हुए भी मर्सिडीज-बेंज चलाने की अनुमति दी कि वह नाबालिग है और उसके पास लाइसेंस नहीं है। लड़के पर सार्वजनिक सड़क पर तेज़, लापरवाही और गैर-ज़िम्मेदाराना तरीके से गाड़ी चलाकर न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की जान को भी खतरे में डालने का आरोप है। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की जाँच जारी है।

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