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मुंबई ड्रग तस्करी मामला: ED ने डोंगरी के एक जोड़े के खिलाफ़ हर महीने कथित तौर पर 80 किलो मेफेड्रोन की सप्लाई करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई

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मुंबई ड्रग तस्करी मामला: ED ने डोंगरी के एक जोड़े के खिलाफ़ हर महीने कथित तौर पर 80 किलो मेफेड्रोन की सप्लाई करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई

मुंबई, 10 अक्टूबर, 2026: डोंगरी के रहने वाले फैसल शेख और उनकी पत्नी अलीफ़िया शेख, जिन्हें शहर का मुख्य ड्रग सप्लायर माना जाता है, ने हर महीने 80 किलो मेफेड्रोन खरीदने की बात कबूल की है।


उन्होंने माना है कि वे 2022 से ड्रग लॉर्ड माने जाने वाले सलीम डोला से इसे 7 लाख रुपये प्रति किलो के भाव पर खरीदते थे और 8 लाख रुपये प्रति किलो के भाव पर बेचते थे।


मेफेड्रोन को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक पदार्थ की सूची में रखा गया है। इस एक्ट के तहत, ड्रग की 50 ग्राम मात्रा को कमर्शियल मात्रा माना जाता है, जबकि 2 ग्राम मात्रा को छोटी मात्रा माना जाता है, जो किसी व्यक्ति को नशा देने के लिए काफी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए इस जोड़े और उन 10 अन्य लोगों के खिलाफ़ प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट (मुकदमा चलाने की शिकायत) दायर की है, जिन्हें उन्होंने ड्रग्स सप्लाई की थी। एजेंसी ने अब तक इस जोड़े की 5.88 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त की है। कोर्ट ने अभी तक इस शिकायत पर संज्ञान नहीं लिया है।


ड्रग तस्करी रैकेट की जांच के दौरान पता चला कि शेख, जिसे शहर में ड्रग का मुख्य सप्लायर माना जाता है, अपनी खेप सीधे डोला से मंगाता था। डोला उस समय दुबई से इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखता था।


कहा जाता है कि यह जोड़ा डोला से हर महीने लगभग 80 किलो ड्रग 7 लाख रुपये प्रति किलो के भाव से खरीदता था और बाद में इसे 8 लाख रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता था। इस जोड़े ने कथित ड्रग पेडलर्स - नासिर खान, सामिया खान और अज़ीम भाऊ - को भी ड्रग्स सप्लाई की थी।


अंसारी हाइट्स स्थित उनके घर और उससे जुड़े बैंक लॉकर्स की तलाशी के दौरान, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) - जिसने सबसे पहले मुख्य अपराध (प्रेडिकेट ऑफेंस) का मामला दर्ज किया था - ने घर से लगभग 15 किलो MD और 1.10 करोड़ रुपये नकद ज़ब्त किए। एजेंसी ने अल्फिया के नाम पर मौजूद लॉकर्स से भी लगभग 29.93 लाख रुपये नकद, साथ ही लगभग 845 ग्राम सोने के गहने और चांदी ज़ब्त की।


ED की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चला कि ज़्यादातर लेन-देन नकद में हुए थे। ED ने कहा, "अल्फिया शेख और फैसल शेख के बैंक खातों की जांच से साफ पता चलता है कि उनके अपने खातों और उनसे जुड़े खातों में भारी मात्रा में नकद जमा किया गया था। उदाहरण के लिए, तीन बैंकों में उनके खातों (जिसमें M/s MA एंटरप्राइजेज का खाता भी शामिल है) में क्रमशः लगभग 81 लाख रुपये, 59.38 लाख रुपये, 18.01 लाख रुपये और 12.04 लाख रुपये जमा किए गए, जिसके लिए आय का कोई वैध स्रोत नहीं बताया गया है।"


एजेंसी ने कहा कि बाद में इस पैसे का इस्तेमाल शहर में कई अचल संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया।

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