मुंबई:मुंबई पुलिस ने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और विमानों की लैंडिंग तथा टेक-ऑफ में आने वाली बाधाओं को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
मुंबई पुलिस उपायुक्त (अभियान) और कार्यकारी दंडाधिकारी अकबर पठान द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) और आसपास के इलाकों में कई गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए लागू किया गया है।
प्रशासन को सूचना मिली थी कि मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 'फ्री फ्लाइट जोन' और एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में लोग गुब्बारे उड़ा रहे हैं, ऊंचे उड़ने वाले और तेज रोशनी वाले पटाखे चला रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं और लेजर लाइट बीम का इस्तेमाल कर रहे हैं।छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जुहू एयरोड्रोम और नौसेना के हवाई स्टेशन INS शिकरा के रनवे, लैंडिंग और टेक-ऑफ क्षेत्रों के पास इन गतिविधियों से पायलटों का ध्यान भटकने और विमानों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होने की आशंका जताई गई है। इसके चलते इस 'लेजर बीम मुक्त और सुरक्षित उड़ान क्षेत्र' में पाबंदियां लगाना आवश्यक हो गया था।
किन चीजों पर रहेगी पाबंदी?मुंबई पुलिस आयुक्तालय की सीमा में एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है:पैराग्लाइडर उड़ानागुब्बारे (Hot air balloons or high-flying balloons) छोड़नाहाई राइजर पटाखे और तेज रोशनी उत्सर्जित करने वाली आतिशबाजी करनापतंग उड़ानाविमानों की दिशा में लेजर लाइट बीम (Laser Beams) चमकाना
यह सुरक्षा आदेश 01 अक्टूबर, 2026 को रात 00:01 बजे से प्रभावी होगा और 29 नवंबर, 2026 की रात 24:00 बजे तक (कुल 60 दिनों की अवधि के लिए) लागू रहेगा।उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाईपुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि किसी भी व्यक्ति को विमानों के आवागमन में बाधा डालने वाली ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

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