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मुंबई-गोवा राजमार्ग दुर्घटना: रोहा के पास लापरवाही से चलाई जा रही एसटी बस की चपेट में आने से 19 वर्षीय मेडिकल छात्र की मौत

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मुंबई-गोवा राजमार्ग दुर्घटना: रोहा के पास लापरवाही से चलाई जा रही एसटी बस की चपेट में आने से 19 वर्षीय मेडिकल छात्र की मौत

मुंबई-गोवा राजमार्ग दुर्घटना: रोहा के पास लापरवाही से चलाई जा रही एसटी बस की चपेट में आने से 19 वर्षीय मेडिकल छात्र की मौत………..

नवी मुंबई: सोमवार को मुंबई-गोवा राजमार्ग पर कथित तौर पर लापरवाही से चलाई जा रही एक राज्य परिवहन बस ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी, जिससे 19 वर्षीय मेडिकल छात्रा की मौत हो गई और उसका छोटा भाई ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है।

मृतक की पहचान देवयानी किशोर गोले के रूप में हुई है, जो नवी मुंबई के पनवेल स्थित एक कॉलेज में बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (बीएमएस) की अंतिम वर्ष की छात्रा थी। पुलिस के अनुसार, देवयानी और उसका छोटा भाई गणेशोत्सव मनाने के लिए रोहा के पास देवकान्हे में अपने मामा के घर जा रहे थे, तभी यह दुर्घटना हुई।

यह भीषण दुर्घटना रायगढ़ जिले के रोहा में नम्रता ढाबा के पास हुई, जब खेड़ डिपो की एक बस ने भाई-बहन के स्कूटर को टक्कर मार दी। बस तेज़ गति और लापरवाही से चलाई जा रही थी। कोलाड पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने पुष्टि की, “टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि देवयानी की मौके पर ही मौत हो गई। उसके भाई को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत इलाज के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया।” दुर्घटना के बाद, कोलाड पुलिस ने राज्य परिवहन बस के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें धारा 106(1) (लापरवाही से मृत्यु), धारा 281 (तेज़ गति से वाहन चलाना), और धारा 125(ए) और 125(बी) (मानव जीवन को खतरे में डालना) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 के तहत भी आरोप लगाए गए हैं, जो खतरनाक तरीके से वाहन चलाने से संबंधित है।

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