मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम्स ने 4 डिब्बों में 7.318 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड और 99 बोतल कोडीन सिरप जब्त किया
FAC News Desk
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मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम्स ने 4 डिब्बों में 7.318 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड और 99 बोतल कोडीन सिरप जब्त किया………..
मुंबई: 15 से 20 जुलाई की अवधि के दौरान, मुंबई सीमा शुल्क, ज़ोन-III के हवाई अड्डा आयुक्तालय के अधिकारियों ने 04 मामलों में 7.318 किलोग्राम वजनी संदिग्ध एनडीपीएस (हाइड्रोपोनिक वीड) और कोडीन फॉस्फेट युक्त 100 मिलीलीटर कफ सिरप की 99 बोतलें जब्त कीं। 04 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
मामले की मुख्य विशेषताएं:
(14/15.07.2025)
मामला 1. प्रोफाइलिंग के आधार पर, सीएसएमआई हवाई अड्डा, मुंबई सीमा शुल्क, ज़ोन-III के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से मुंबई आ रहे 01 यात्री को रोका और 610 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया। तस्करी का सामान यात्री द्वारा ले जाए जा रहे ट्रॉली बैग के अंदर छिपा हुआ था। 01 यात्री को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। मामला 2. प्रोफाइलिंग के आधार पर, सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से मुंबई आ रहे एक यात्री को रोका और 5256 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया। तस्करी का सामान यात्री द्वारा ले जाए जा रहे चेक-इन बैगेज के अंदर छिपा हुआ था। 1 यात्री को स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।
(16/17.07.2025)
मामला 3. विशिष्ट सूचना के आधार पर, सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III के सीमा शुल्क अधिकारियों ने बैंकॉक से मुंबई आ रहे एक यात्री को रोका और 1452 ग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया। तस्करी का सामान यात्री द्वारा ले जाए जा रहे ट्रॉली बैग के अंदर छिपा हुआ था। स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत 1 यात्री को गिरफ्तार किया गया।
(19/20.07.2025)
मामला 4. प्राप्त सूचना के आधार पर, सीएसएमआई हवाई अड्डे, मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-III के सीमा शुल्क अधिकारियों ने मुंबई से रियाद जा रहे 1 यात्री को रोका और उसके पास से कोडीन फॉस्फेट युक्त कफ सिरप की 99 बोतलें बरामद कीं। तस्करी का सामान यात्री के चेक-इन बैगेज के अंदर छिपा हुआ था। 1 यात्री को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया।
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