मुंबई: चेंबूर इलाके में मोबाइल फोन टूटने का मुआवजा मांगने पर एक युवक और उसके भाई पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने का गंभीर मामला सामने आया है। आर.सी.एफ. पुलिस ठाणे (RCF Police Station) द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार, यह घटना 29 सितंबर 2026 की रात करीब 9:45 बजे म्हाडा बिल्डिंग के पास हुई।
पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर 30 सितंबर 2026 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
शिकायतकर्ता मुजम्मिल बाबुदिन शहा (उम्र 28 वर्ष, पेशा- ड्राइवर) ने पुलिस को बताया कि उनके 23 वर्षीय आरोपी ने उनके भाई मुजाहिद उर्फ साहिल का मोबाइल फोन तोड़ दिया था। फोन के नुकसान की भरपाई (मुआवजा) मांगने के लिए मुजम्मिल चेंबूर स्थित विष्णुनगर म्हाडा बिल्डिंग नंबर 1 और 2 के बीच के खुले मैदान में आरोपी की मां से बात कर रहे थे।
इसी दौरान आरोपी वहां हाथ में लोहे की रॉड लेकर आया और गाली-गलौज करने लगा। देखते ही देखते आरोपी ने लोहे की रॉड से शिकायतकर्ता मुजम्मिल के बाएं कान पर जोर से वार कर दिया। जब मुजम्मिल का भाई बीच-बचाव करने आया, तो आरोपी ने उसके सिर और बाईं आंख पर भी लोहे की रॉड से जोरदार हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 612/26 दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ निम्नलिखित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है:
• BNS 2023 की धाराएं: धारा 109(1) (हत्या का प्रयास), 352
• महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951: धारा 37(1

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