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मुंबई की स्पेशल POCSO कोर्ट ने 2022 के यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों के खिलाफ बार-बार यौन अपराध करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई

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मुंबई की स्पेशल POCSO कोर्ट ने 2022 के यौन उत्पीड़न मामले में बच्चों के खिलाफ बार-बार यौन अपराध करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई

मुंबई: स्पेशल POCSO कोर्ट ने 2022 में नौ साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 34 साल के एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। यह व्यक्ति पहले भी दो मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, जिनमें उसने दो नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया था।

कोर्ट ने आरोपी के प्रति कोई नरमी नहीं बरती और कहा, "उसने 9 साल की पीड़िता को धमकाकर उसके साथ गंभीर यौन उत्पीड़न (पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट) किया। इसके अलावा, वह पहले भी रेप के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है। उन मामलों में भी उसने 12 साल से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया था; वह लड़कियों को बिल्डिंग की छत पर ले जाकर रेप करता था। इससे पता चलता है कि आरोपी आदतन अपराधी है। समाज में महिलाओं और लड़कियों की जान को उससे खतरा है।"

उम्रकैद की सज़ा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, "जेल में रहने के बावजूद आरोपी का स्वभाव नहीं बदला। भारत में सज़ा का सिद्धांत सुधारवादी है, लेकिन आरोपी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं दिखा। जेल से छूटने के बाद उसने फिर से एक नाबालिग लड़की के साथ उसी तरह का घिनौना अपराध किया।" चेम्बूर में रहने वाली पीड़िता की माँ की शिकायत पर तिलकनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। शिकायत करने वाली महिला ने बताया कि 19 अक्टूबर 2022 को दोपहर करीब 12 बजे उनकी बेटी स्कूल जा रही थी। बाद में, दोपहर 1 बजे उन्हें अपने पति का फ़ोन आया, जिसमें उन्हें बताया गया कि पुलिस ने उन्हें उनकी बेटी के मामले में बुलाया है।महिला ने बताया कि जैसे ही वे पुलिस स्टेशन पहुँचे, उनकी बेटी रो रही थी। जब उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे धमकाया, एक बिल्डिंग की छत पर ले गया और उसका यौन शोषण किया।

सरकारी वकील ज्योति सावंत ने बताया कि नवी मुंबई का रहने वाला आरोपी रंगे हाथों पकड़ा गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। सावंत ने कहा कि आरोपी ने पहले भी दो बार ऐसे ही अपराध किए थे और 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप किया था, जिसके लिए उसे 2011 में दोषी ठहराया गया था और 10 साल की कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। इसलिए, उन्होंने कहा कि आरोपी खतरनाक है।

उन्होंने आगे कहा कि आरोपी कम उम्र की लड़कियों को धमकाता था, उन्हें बिल्डिंग की छत पर ले जाता था और उनका यौन शोषण करता था। तीनों ही मामलों में, उसने नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध करने के लिए अलग-अलग बिल्डिंग का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलीलों को स्वीकार किया और उसे दोषी ठहराया।

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