मुंबई: मुंबई में प्रदूषण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुंबई पुलिस उपायुक्त (अभियान) अकबर पठान द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने, लेज़र लाइट्स और हाई-इंटेंसिटी ल्यूमेन लाइट्स (High Intensity Lumen Lights) या बीम्स (Beams) के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह आदेश आज, 6 अक्टूबर 2026 की रात 00:01 बजे से लागू हो गया है और 4 दिसंबर 2026 की रात 24:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
आदेश की मुख्य बातें:
• क्या प्रतिबंधित है?: सार्वजनिक रास्तों, सड़कों और सार्वजनिक मैदानों पर पटाखे, आतिशबाजी, रॉकेट छोड़ना पूरी तरह से वर्जित है। इसके साथ ही लेज़र लाइट्स और तेज रोशनी वाली हाई-इंटेंसिटी बीम्स के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है।
• क्यों लिया गया यह फैसला?: यह आदेश माननीय मुंबई उच्च न्यायालय (बॉम्बे हाई कोर्ट) द्वारा स्वत: संज्ञान (Suo Moto) जनहित याचिका क्र. 01/2026 में 22 सितंबर 2026 को दिए गए निर्देशों के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को रोकना है।
• कानूनी कार्रवाई: यदि कोई भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ ध्वनि प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम 2000, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023, विस्फोटक अधिनियम 1884 और अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तात्कालिक और आपातकालीन स्थिति को देखते हुए एकतरफा (Ex-Parte) तरीके से लागू किया गया है, ताकि शहर में प्रदूषण नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को समय रहते सुनिश्चित किया जा सके।

Loading comments...