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मुंबई में अवैध सरोगेसी नेटवर्क का भंडाफोड़, 3 महिलाओं पर मामला दर्ज

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मुंबई में अवैध सरोगेसी नेटवर्क का भंडाफोड़, 3 महिलाओं पर मामला दर्ज

मुंबई में अवैध सरोगेसी नेटवर्क का भंडाफोड़, 3 महिलाओं पर मामला दर्ज……….

मुंबई: सहार पुलिस ने अवैध सरोगेसी प्रक्रिया चलाने के आरोप में तीन महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की पहचान 44 वर्षीय सुनोती बेलेले, संगीता बागुल और 29 वर्षीय सीमा विंजारत के रूप में हुई है। शनिवार को इंडिगो की फ्लाइट से बैंकॉक से मुंबई पहुंचने पर आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

पुलिस ने बताया कि ठाणे पश्चिम की निवासी विंजारत ने अन्य दो आरोपी महिलाओं के माध्यम से बैंकॉक में अवैध रूप से अंडे दान किए थे। तीनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 336(2) (जाली दस्तावेज बनाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर के अनुसार, 16 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे जब कल्याण पूर्व की निवासी बेलेले और विंजारत पहुंचीं और उन्होंने अपने पासपोर्ट और बोर्डिंग पास जमा किए, तो अधिकारियों ने उनसे बैंकॉक आने का उद्देश्य पूछा।

जब वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाईं, तो अधिकारियों को संदेह हुआ और उन्होंने अपने वरिष्ठों को सूचित किया। इसके बाद, विंग प्रभारी ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि बेलेले 2024 से आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) क्षेत्र में एजेंट के रूप में काम कर रही थी। आरोप है कि उसने बागुल के साथ मिलकर ठाणे में एलीट केयर नाम की एक संस्था शुरू की थी।

आरोप है कि ये दोनों भारत और विदेशों के विभिन्न फर्टिलिटी सेंटरों को अंडाणु दाता और सरोगेट माताएं उपलब्ध कराती थीं और मोटी रकम कमाती थीं। आगे की जांच में पता चला कि आरोपियों ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज तैयार करके अविवाहित महिलाओं को इन केंद्रों में उपलब्ध कराया था। सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के अनुसार, सरोगेट महिला का विवाहित होना और कम से कम एक बच्चा होना अनिवार्य है।

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