मुंबई पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत एक महत्वपूर्ण सुरक्षा आदेश जारी किया गया है। यह आदेश मुंबई पुलिस उपायुक्त (अभियान) अकबर पठान द्वारा 24 सितंबर 2026 को हस्ताक्षरित और लागू किया गया है।इस आदेश के तहत मुंबई क्षेत्र में रहने वाले सभी मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन (सत्यापन) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
पुलिस प्रशासन को आशंका है कि असामाजिक और उपद्रवी तत्व मुंबई के रिहायशी इलाकों में छिपकर रह सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शांति भंग होने और जान-माल का बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।
होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, मुसाफिरखाना चलाने वालों और किसी भी व्यक्ति को किराए पर घर या जगह देने वाले मकान मालिकों को अपने किरायेदारों/मेहमानों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी।
यह पूरी जानकारी मुंबई पुलिस के आधिकारिक Tenant Registration Portal पर जाकर ऑनलाइन दर्ज करानी होगी।
यदि किराएदार विदेशी नागरिक है, तो उसका नाम, राष्ट्रीयता, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट जारी होने की तारीख और वैधता, वीजा विवरण तथा भारत/मुंबई में रहने का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।
यह आदेश 01 नवंबर 2026 की आधी रात (00:01 बजे) से शुरू होकर 29 नवंबर 2026 (रात 24:00 बजे तक) यानी कुल 60 दिनों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले या जानकारी छुपाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।सभी नागरिकों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सलाह दी गई है कि वे इस तय समय सीमा के भीतर अपने किरायेदारों का विवरण पुलिस पोर्टल पर दर्ज कराएं।

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