मुंबई: मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से शहर में पटाखों की बिक्री, भंडारण और वितरण को लेकर एक बड़ा निवारक आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 3 नवंबर 2026 से 2 दिसंबर 2026 तक पूरी मुंबई में लागू रहेगा।
क्या है पुलिस का आदेश?
मुंबई पुलिस के उपायुक्त (अभियान) अकबर पठान द्वारा 'महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951' के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार:
• मुंबई पुलिस या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारियों से बिना वैध लाइसेंस या अनुमति के किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन और परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
• जनता को होने वाली असुविधा, बाधा, झुंझलाहट और किसी भी संभावित खतरे या नुकसान से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस ने साफ किया है कि इस आदेश की कॉपियों को सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाया जाएगा और लाउडस्पीकर/मेगाफोन के जरिए भी इसकी घोषणा की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश दिवाली और उसके बाद के त्योहारों के सीजन में सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए लागू किया गया है।

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