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मुंबई में त्योहारों पर सख्त आदेश: सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने और लेजर लाइट पर प्रतिबंध; नियम तोड़े तो जेल

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मुंबई में त्योहारों पर सख्त आदेश: सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने और लेजर लाइट पर प्रतिबंध; नियम तोड़े तो जेल

मुंबई: आगामी त्योहारों (दशहरा और दिवाली) को देखते हुए मुंबई पुलिस ने शहर में सुरक्षा और पर्यावरण को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के तहत मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और मैदानों में पटाखे फोड़ने, आतिशबाजी करने और रॉकेट उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

यह प्रतिबंध 6 अक्टूबर 2026 से लागू हो चुका है और 4 दिसंबर 2026 की आधी रात तक प्रभावी रहेगा।


पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सिर्फ पटाखों पर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर उच्च तीव्रता (High-intensity) वाली लेजर लाइट, ल्यूमेन लाइट और सर्चलाइट बीम के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। त्योहारों और जुलूसों के दौरान वाहनों के चालकों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि कोई दुर्घटना न हो।


मुंबई पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों की अवहेलना करने वालों पर लाखों रुपये तक का जुर्माना और 2 से 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

पुलिस ने सभी मुंबईकरों से अपील की है कि वे प्रदूषण पर लगाम लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के इस आदेश का सम्मान करें और नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं।

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