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मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक दुकान में ताला लगाने और वैध कब्जेदारो को प्रवेश से रोकने के मामले में एफआईआर दर्ज की है

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मुंबई पुलिस ने एक व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक दुकान में ताला लगाने और वैध कब्जेदारो को प्रवेश से रोकने के मामले में एफआईआर दर्ज की है

मुंबई: सर जे जे मार्ग पुलिस स्टेशन में 37 वर्षीय एक व्यक्ति के खिलाफ एक व्यावसायिक दुकान को जबरन ताला लगाकर उसके वैध कब्जेदारो को दुकान चलाने से रोकने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता शब्बीर सैफुद्दीन प्रेसवाला (61), जो एक व्यापारी और माज़गाँव के डॉ. मस्करेन्हा रोड स्थित फकरी अपार्टमेंट के निवासी हैं, ने घटना के संबंध में सर जे जे मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 126(2) के तहत दर्ज यह मामला 19 अप्रैल को रात 8:00 बजे से 10:00 बजे के बीच घटी घटना से संबंधित है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी, जिसकी पहचान इसाक दाऊद मखनौजिया (37) के रूप में हुई है, ने कथित तौर पर मुंबई के इब्राहिम रहमतुल्ला रोड स्थित प्रिंसेस बिल्डिंग के भूतल पर स्थित दुकान संख्या 4/1 को ताला लगा दिया, जो शिकायतकर्ता के चाचा हुसैनी इस्माइल कपाडिया के कब्जे में थी। आरोपी पर आरोप है कि उसने जबरन दुकान में ताला लगा दिया और शिकायतकर्ता, उसके बेटे और उसके चाचा को दुकान में आने-जाने और उसे चलाने से रोक दिया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शिकायतकर्ता का विस्तृत बयान दर्ज किया और मामला दर्ज किया। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और आरोपी फरार है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रईस शेख की देखरेख में पुलिस सब-इंस्पेक्टर बाबर द्वारा जांच की जा रही है।

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