मुंबई के पुलिस उप आयुक्त (अभियान) अकबर पठान द्वारा जारी इस आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान पूरे बृहन्मुंबई क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने और रैलियां निकालने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
मुख्य बिंदु और पाबंदियां:
• भीड़ पर रोक: 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के गैर-कानूनी रूप से इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
• लाउडस्पीकर और पटाखे: लाउडस्पीकर बजाने, संगीत वाद्ययंत्रों के उपयोग और पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है।
• समय सीमा: यह आदेश 27/10/2026 को रात 00:01 बजे से शुरू होकर 10/11/2026 को रात 24:00 बजे तक (कुल 15 दिनों के लिए) प्रभावी रहेगा।
इन कार्यक्रमों को मिलेगी छूट:
इस आदेश के तहत कुछ विशेष और नियमित गतिविधियों को छूट दी गई है, बशर्ते उनसे शांति भंग न हो:
• विवाह समारोह और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रम।
• कंपनियों, क्लबों, सहकारी समितियों और अन्य संगठनों की कानूनी और नियमित बैठकें।
• सिनेमा हॉल, थिएटर या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर लोगों का इकट्ठा होना।
• कारखानों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सामान्य कामकाज।
• शैक्षणिक संस्थानों (स्कूल, कॉलेज) में नियमित कक्षाएं या गतिविधियां।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त दंड दिया जाएगा।

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