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मुंबई सेंट्रल पर यात्री से जबरन वसूली के आरोपी 3 आरपीएफ कर्मियों ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

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मुंबई सेंट्रल पर यात्री से जबरन वसूली के आरोपी 3 आरपीएफ कर्मियों ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया
मुंबई सेंट्रल पर यात्री से जबरन वसूली के आरोपी 3 आरपीएफ कर्मियों ने अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया……….. मुंबई: मुंबई सेंट्रल टर्मिनल पर एक यात्री से जबरन वसूली के आरोपी रेलवे पुलिस बल (आरपीएफ) के तीन जवानों ने पिछले हफ़्ते एक सत्र अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद अग्रिम ज़मानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। तीनों – राहुल भोसले (47), ललित जगताप (50) और अनिल राठौड़ (37) – कथित तौर पर 18 अगस्त से, जब एफआईआर दर्ज की गई थी, फरार हैं। सत्र अदालत ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया था कि हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है क्योंकि पीड़ित के बैग की तलाशी सीसीटीवी निगरानी में नहीं, बल्कि एक कमरे में की गई थी, जो नियमों का उल्लंघन है और आरोपियों की “बुरी नीयत” को दर्शाता है। शिकायत के अनुसार, यह घटना 10 अगस्त को हुई जब राजस्थान का एक जौहरी और उसकी आठ साल की बेटी दुरंतो एक्सप्रेस में सवार होने वाले थे। एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर उन्हें सामान की जाँच के लिए रोका। तलाशी के दौरान, अधिकारियों को 14 ग्राम सोना और 31,000 रुपये से ज़्यादा नकद मिले, जिसके लिए व्यवसायी ने संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया। फिर भी, उन्हें कथित तौर पर एक कमरे में ले जाया गया, धमकाया गया, गाली-गलौज की गई और एक सादे कागज़ पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने उनसे 30,000 रुपये की जबरन वसूली की और सोना वापस करते हुए “यात्रा व्यय” के रूप में केवल 1,900 रुपये लौटाए। पीड़ितों को कथित तौर पर “भाग जाने” के लिए कहा गया, जिसके बाद वे राजस्थान लौट आए और बाद में शिकायत दर्ज कराई। अभियोजन पक्ष ने सत्र अदालत में दलील दी कि पुलिसकर्मियों ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया, जिसके अनुसार सामान की जाँच सीसीटीवी कैमरे में और विधिवत रिकॉर्डिंग के तहत की जानी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करने में देरी का कारण यह बताया गया कि पीड़ित सदमे में थे और उन्हें अलग-अलग पुलिस अधिकारियों से संपर्क करना पड़ा। हालाँकि, आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और देरी के कारण अभियोजन पक्ष का बयान संदिग्ध है। उन्होंने तर्क दिया कि वे केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे। उनकी याचिका पर अगले सप्ताह उच्च न्यायालय में सुनवाई होने की संभावना है।

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