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मुंबई सेशंस कोर्ट ने रेलवे टिकट धोखाधड़ी मामले में कथित तौर पर जाली 'लोक भवन' पत्रों के आधार पर भाइयों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी

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मुंबई सेशंस कोर्ट ने रेलवे टिकट धोखाधड़ी मामले में कथित तौर पर जाली 'लोक भवन' पत्रों के आधार पर भाइयों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी

मुंबई: सेशंस कोर्ट ने दो भाइयों को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। इन भाइयों को फ़र्ज़ी 'लोक भवन' लेटरहेड, स्टैम्प और सील का इस्तेमाल करके VIP कोटे के तहत रेलवे टिकट बुक करने में कथित भूमिका के लिए गिरफ़्तार किया गया था।

मालाबार हिल पुलिस ने सागर ठक्कर (32) और अमरीश ठक्कर (41) नाम के इन दो भाइयों को गिरफ़्तार किया था, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कई ऐसे दस्तावेज़ फ़र्ज़ी तरीके से तैयार किए थे जिनका इस्तेमाल इस अपराध में किया गया था। हालाँकि, उनके वकील अंजलि पाटिल ने दलील दी कि दोनों को झूठे मामले में फँसाया गया है।

यह तर्क दिया गया कि आवेदकों का इस अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस पहले ही कथित लेटरहेड बरामद कर चुकी है और आवेदकों के हस्ताक्षर के नमूने भी ले चुकी है; इसलिए, उनसे हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। अभियोजन पक्ष ने इस अर्ज़ी का विरोध करते हुए कहा कि अमरीश इस मामले का मुख्य आरोपी है। आरोप है कि अमरीश ने अपने संपर्क के ज़रिए गवर्नर के पर्सनल असिस्टेंट के लेटरहेड की एक तस्वीर हासिल की।

इसके बाद, उसने दूसरे आरोपियों की मदद से गवर्नर के पर्सनल असिस्टेंट का लेटरहेड और मुहर (सील) जाली तरीके से तैयार की। साथ ही, अमरीश ने अपनी लिखावट में PNR की जानकारी लिखी—जो उसे एक अन्य आरोपी से मिली थी—और उस पर मुहर लगाकर रेलवे ऑफिस के ड्रॉप-बॉक्स में डाल दिया।

जांच में यह भी पता चला कि अमरीश के पास से दस जाली लेटरहेड बरामद हुए और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भी ज़ब्त की गईं। उसकी निशानदेही पर सागर ने जाली रबर स्टैम्प, सर्कल रबर स्टैम्प वगैरह बनाए, जिन्हें बरामद कर लिया गया।

अदालत ने इन बातों पर गौर करते हुए कहा, "जांच अधिकारी ने बताया है कि अब तक आवेदकों और अन्य आरोपियों ने लोक-भवन कार्यालय और 23 अन्य सरकारी कार्यालयों के VIP कोटे से लगभग 400 ई-टिकट कन्फर्म कराए हैं और इस दिशा में जांच चल रही है। इन सभी पहलुओं को देखते हुए, सबूतों के साथ छेड़छाड़, गवाहों पर दबाव डालने या फरार होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।"

अदालत ने दोनों भाइयों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज करते हुए कहा, "जांच एजेंसी को निष्पक्ष जांच करने का मौका दिया जाना चाहिए। माननीय गवर्नर के अधिकारी की मुहर/स्टैम्प/लेटरहेड को जाली बनाना एक गंभीर अपराध है। जांच चल रही है।"

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