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मुंबई सत्र न्यायालय ने 2019 की लोकसभा के दौरान मानसिक रूप से विकलांग महिला के साथ बलात्कार के मामले में पड़ोसी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

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मुंबई सत्र न्यायालय ने 2019 की लोकसभा के दौरान मानसिक रूप से विकलांग महिला के साथ बलात्कार के मामले में पड़ोसी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

मुंबई सत्र न्यायालय ने 2019 की लोकसभा के दौरान मानसिक रूप से विकलांग महिला के साथ बलात्कार के मामले में पड़ोसी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई………

मुंबई: सत्र न्यायालय ने एक पड़ोसी को अप्रैल 2019 में मानसिक रूप से विकलांग महिला का अपहरण करके उसे अपने घर ले जाने और उसके साथ बलात्कार करने के आरोप में दोषी ठहराया है। यह घटना तब हुई जब महिला के माता-पिता लोकसभा चुनाव में मतदान करने गए थे। आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेखा सिन्हा ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित कर दिया है कि पीड़िता मानसिक रूप से विकलांग थी और आरोपी ने उसकी इस स्थिति का फायदा उठाया।

अदालत ने कहा, “इस तथ्य का फायदा उठाते हुए, आरोपी उसे अपने घर ले गया, जबरन बंधक बनाया और चाकू दिखाकर धमकाया, उसके कपड़े उतार दिए और उसके साथ बलात्कार किया।”

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