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मुंबई सत्र न्यायालय ने 31 वर्षीय व्यवसायी की जमानत खारिज कर दी, जिस पर युवकों को लाओस ले जाने और अवैध गतिविधियों के लिए मजबूर करने का आरोप है।

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मुंबई सत्र न्यायालय ने 31 वर्षीय व्यवसायी की जमानत खारिज कर दी, जिस पर युवकों को लाओस ले जाने और अवैध गतिविधियों के लिए मजबूर करने का आरोप है।
मुंबई सत्र न्यायालय ने 31 वर्षीय व्यवसायी की जमानत खारिज कर दी, जिस पर युवकों को लाओस ले जाने और अवैध गतिविधियों के लिए मजबूर करने का आरोप है।……… मुंबई: सत्र न्यायालय ने मीरा रोड निवासी 31 वर्षीय व्यवसायी सलमान शेख की ज़मानत खारिज कर दी है। साइबर पुलिस ने उन पर एक युवक को नौकरी के बहाने अगवा करने और उसे लाओस में बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया है, जहाँ उसे कथित तौर पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता जागीर सैय्यद नौकरी की तलाश में सलमान शेख के संपर्क में आया, जिसने उसे थाईलैंड में नौकरी दिलाने में मदद करने का वादा किया था। सैय्यद ने बताया कि 9 फ़रवरी, 2024 को वह हुसैन शेख, एलियाज़ अहमद पार्रे और फ़रुज़ अहमद भट के साथ थाईलैंड गया था, जिसके बाद उन्हें जहाज़ से लाओस ले जाया गया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें विभिन्न देशों के अन्य व्यक्तियों के साथ एक 24 मंजिला इमारत में रखा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए और उन्हें अवैध गतिविधियों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने दावा किया कि उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उन्हें भारत लौटने की अनुमति नहीं दी गई और जब उन्होंने ज़िद की, तो समूह ने उनसे 20,000 चीनी युआन की फिरौती मांगी। ज़मानत की माँग करते हुए, शेख ने तर्क दिया कि सैय्यद को थाईलैंड जाने के लिए मजबूर नहीं किया गया था, वह स्वेच्छा से वहाँ रोज़गार के लिए गया था। उन्होंने तर्क दिया कि उसका अपहरण नहीं किया गया था और उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी। अदालत ने शेख को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा, “वर्तमान आवेदक/आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनता है। अपराध की आगे की जाँच जारी है। अपराध की गहन जाँच आवश्यक है। इसलिए, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।” अदालत ने कहा, “आरोपी/आवेदक ने अन्य व्यक्तियों के साथ भी इसी तरह के अपराध किए हैं। वह मानव तस्करी में लिप्त है।”

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