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मुंबई सत्र न्यायालय ने माहिम में डकैती की योजना बनाने के आरोपी 5 लोगों को बरी किया; कहा ‘सिर्फ़ हथियार रखना काफ़ी नहीं

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मुंबई सत्र न्यायालय ने माहिम में डकैती की योजना बनाने के आरोपी 5 लोगों को बरी किया; कहा ‘सिर्फ़ हथियार रखना काफ़ी नहीं

मुंबई सत्र न्यायालय ने माहिम में डकैती की योजना बनाने के आरोपी 5 लोगों को बरी किया; कहा ‘सिर्फ़ हथियार रखना काफ़ी नहीं’………

मुंबई: एक सत्र अदालत ने उन पाँच लोगों को बरी कर दिया है जिन पर 2021 में माहिम स्थित एक मेडिकल स्टोर पर डकैती की तैयारी, अवैध हथियार रखने और कोविड-19 महामारी के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इन पाँचों के नाम सूरज मोहन सिंह उर्फ चिन्या, दीपक भालेराव, मोहम्मद शहाबुद्दीन खान, सरफुद्दीन सैय्यद और करीम शाह हैं।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक समूह माहिम के मछुआरा कॉलोनी स्थित सेंट जेवियर कॉलेज के सामने एक दुकान में डकैती की कोशिश कर रहा है। कथित तौर पर आरोपी 6 जनवरी, 2021 को हथियारों के साथ एक सार्वजनिक शौचालय के पास इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ लिया और उनके पास से एक दरांती, लोहे की रॉड, चाकू, मिर्च पाउडर और नायलॉन की रस्सी बरामद की। अभियोजन पक्ष ने पाँच गवाहों से पूछताछ की, जिनमें जाँच अधिकारी, पंच गवाह और जाल बिछाने वाली पुलिस शामिल थी।

अदालत ने पाया कि गिरफ्तारी के दौरान कोई हाथापाई नहीं हुई। अदालत ने कहा, “किसी भी आरोपी ने न तो कोई प्रतिरोध किया और न ही भागने की कोशिश की। यह असामान्य है, क्योंकि अपराध की योजना बनाने वाला व्यक्ति आमतौर पर भागने या पुलिस का सामना करने की कोशिश करता है। इससे अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा होता है।”

अदालत ने आगे कहा, “सभी आरोपियों के पास हथियार पाए गए। सिर्फ़ हथियारों की बरामदगी और स्पष्टीकरण का अभाव यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे डकैती करने के लिए इकट्ठा हुए थे।” अदालत ने सभी पाँचों को बरी कर दिया।

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