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मुंबई सत्र न्यायालय ने नवजात शिशु को 5 लाख रुपये में बेचने के आरोप में 60 वर्षीय नर्स की जमानत याचिका प्रारंभिक चरण की जांच का हवाला देते हुए खारिज कर दी

FAC News Desk | | views
मुंबई सत्र न्यायालय ने नवजात शिशु को 5 लाख रुपये में बेचने के आरोप में 60 वर्षीय नर्स की जमानत याचिका प्रारंभिक चरण की जांच का हवाला देते हुए खारिज कर दी

मुंबई सत्र न्यायालय ने नवजात शिशु को 5 लाख रुपये में बेचने के आरोप में 60 वर्षीय नर्स की जमानत याचिका प्रारंभिक चरण की जांच का हवाला देते हुए खारिज कर दी……..

 

मुंबई: सत्र न्यायालय ने पिछले साल नवंबर में जन्मे एक नवजात शिशु को 5 लाख रुपये में बेचने के आरोप में गिरफ्तार 60 वर्षीय नर्स की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने कहा कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। आरोपियों में एक डॉक्टर और दो अन्य लोग भी शामिल हैं।

शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले का हवाला देते हुए अभियोजन पक्ष ने बताया कि एक अविवाहित महिला ने गोवंडी स्थित शिवाजी नगर के रॉयल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। बाद में महिला बच्चे को छोड़कर अस्पताल से चली गई। अभियोजन पक्ष ने आगे दावा किया कि डॉ. कायमुद्दीन खान और नर्स अनीता सावंत ने औपचारिकताओं का पालन किए बिना और कोई आधिकारिक प्रविष्टि किए बिना चुपके से प्रसव कराया। आरोप है कि दोनों ने शमा की मदद से नवजात शिशु को सह-आरोपी दर्शना को बेच दिया।

सावंत ने जमानत याचिका दायर करते हुए दावा किया कि वह शिशु तस्करी में शामिल नहीं थी। अभियोजन पक्ष ने इस दलील का विरोध करते हुए तर्क दिया, “जन्म के तुरंत बाद, सावंत ने शमा की मदद से नवजात शिशु की तस्वीर दर्शना को भेजी। इस प्रकार नर्स ने तस्करी में सक्रिय भूमिका निभाई है।”

अदालत ने बताया कि सावंत न तो शिशु की अभिभावक थी और न ही माता-पिता, लेकिन नवजात शिशु उसकी और डॉ. खान की देखरेख में था।

अदालत ने फैसला सुनाया, “रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री शमा के माध्यम से खरीदार दर्शना के साथ सौदेबाजी में सावंत की भूमिका को दर्शाती है।”

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