नाबालिगों से जुड़े वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़: शिंदे गुट के पार्षद और पूर्व BJP पार्षद गिरफ्तार
Tabish
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पिछले हफ़्ते एक वेश्यावृत्ति रैकेट में पकड़ी गई महिला के खुलासे के बाद, उल्वे पुलिस ने शिंदे गुट के एक नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर और बीजेपी के एक पूर्व कॉर्पोरेटर को गिरफ़्तार किया। उल्वे पुलिस ने 17 जून को एक महिला एजेंट को गिरफ़्तार किया था, जिस पर पैसे का लालच देकर दो नाबालिग बहनों को वेश्यावृत्ति में धकेलने का आरोप था।उल्वे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा, "जांच के दौरान हमें पता चला कि तीन लोगों ने, जिनमें पेन (Pen) में शिवसेना (शिंदे गुट) के एक नॉमिनेटेड कॉर्पोरेटर भी शामिल थे, कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था। अहम बात यह है कि इस मामले में बीजेपी के एक पूर्व कॉर्पोरेटर की भूमिका बिचौलिए की पाई गई।" इन जानकारियों के आधार पर, उल्वे पुलिस ने शनिवार रात चार लोगों को गिरफ़्तार किया, जिनमें पेन के शिवसेना (शिंदे गुट) के कॉर्पोरेटर और बीजेपी के पूर्व कॉर्पोरेटर शामिल थे।उल्वे के सेक्टर 19 में 'ला रेजिडेंसी लॉज' में नाबालिग लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराए जाने की सूचना मिलने पर, पुलिस ने 17 जून की शाम लॉज पर छापा मारा। छापे के दौरान, अधिकारियों ने 17 और 14 साल की दो नाबालिग बहनों को बचाया और सारिका गायकवाड़ (33) को गिरफ़्तार किया, जो कथित तौर पर लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेलने वाली एजेंट थी।मुख्य आरोपी गायकवाड़ से विस्तृत पूछताछ के दौरान, पुलिस ने मामले के तार रायगढ़ ज़िले के पेन शहर से जुड़े होने का पता लगाया। जांच से पता चला कि पेन (Pen) के पूर्व बीजेपी पार्षद कुणाल नाइक ने कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों को यौन सेवाओं के लिए उपलब्ध कराने के लिए गायकवाड़ से संपर्क किया था।जांच में यह भी सामने आया कि शिवसेना (शिंदे गुट) के मनोनीत पार्षद उपेंद्र कोलाडकर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों का यौन शोषण किया था। इन जानकारियों के आधार पर, पुलिस ने शनिवार रात पेन से चार लोगों को गिरफ्तार किया: कुणाल विकास नाइक (31), जो कथित बिचौलिया और पूर्व बीजेपी पार्षद हैं; उपेंद्र अनंत कोलाडकर (32), जो शिवसेना (शिंदे गुट) के मनोनीत पार्षद हैं; प्रमोद कमल पाटिल (43), जो रियल-एस्टेट व्यवसायी हैं; और अच्युत गजानन पाटिल (42), जो एक ठेकेदार हैं।आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 96, 98, 143(3) और 143(5); अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3, 4 और 5; यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 16, 17 और 18; और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79, 81 और 87 के तहत मामला दर्ज किया गया है।वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अर्जुन रजने ने बताया कि अदालत ने चारों आरोपियों को 24 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
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