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नाशिक में 4 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

Ravindra Nerkar | | views
नाशिक में 4 अक्टूबर तक धारा 163 लागू

किरायेदारों, होटल संचालकों और कारोबारियों के लिए पुलिस का सख्त आदेश

जानकारी छिपाने पर होगी कानूनी कार्रवाई, पुलिस आयुक्त संदीप कर्णिक ने जारी किए निर्देश

नाशिक: नाशिक शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नाशिक पुलिस आयुक्त डॉ. संदीप कर्णिक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(1) एवं 163(3) के तहत 6 अगस्त की मध्यरात्रि से 4 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे तक निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों, मकान मालिकों और व्यवसायियों के लिए आवश्यक जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है।

पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, धर्मशाला, होटल, लॉज तथा अन्य आवासीय प्रतिष्ठानों के ट्रस्टी, संचालक, मालिक एवं मकान मालिकों को अपने यहां रहने वाले किरायेदारों का पूरा विवरण संबंधित पुलिस थाने में जमा करना होगा। इसमें किरायेदार के स्थायी पते का प्रमाण, पहचान पत्र, नवीनतम फोटो तथा किरायानामा की प्रति शामिल रहेगी। यह जानकारी नाशिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट http://www.nashikpolice.gov.in/ पर भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकती है।

विदेशी नागरिकों के ठहरने की स्थिति में होटल, लॉज और मकान मालिकों को उनके पासपोर्ट एवं वीजा की प्रतिलिपि के साथ सी-फॉर्म भरकर संबंधित पुलिस थाना तथा नाशिक शहर की पासपोर्ट शाखा को सूचना देना अनिवार्य रहेगा।

आदेश में सेकंड हैंड दोपहिया एवं चारपहिया वाहन खरीद-बिक्री करने वाले व्यापारियों को खरीदार और विक्रेता का पूरा रिकॉर्ड रखने, कबाड़ी व्यवसायियों को स्क्रैप खरीद-बिक्री का विवरण सुरक्षित रखने, सिम कार्ड विक्रेताओं को ग्राहकों का पूरा नाम, पता एवं आधार कार्ड की जानकारी संधारित करने तथा साइबर कैफे संचालकों को प्रत्येक ग्राहक का पहचान विवरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों को श्रमिक उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों तथा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को अपने कर्मचारियों का नाम, पता, आधार कार्ड, शस्त्र लाइसेंस (जहां लागू हो) सहित सभी अभिलेख अद्यतन रखकर संबंधित पुलिस थाना एवं सरकारी विभागों को उपलब्ध कराना होगा।

पुलिस आयुक्त डॉ. संदीप कर्णिक ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 223 तथा अन्य प्रचलित कानूनों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने सभी संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आदेशों का पालन कर शहर की सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है।

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