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निर्मल नगर पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप में चार गिरफ्तार

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निर्मल नगर पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप में चार गिरफ्तार
निर्मल नगर पुलिस कांस्टेबल पर हमला करने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप में चार गिरफ्तार……… निर्मल नगर पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल समीर भिंगारदीवे पर कथित तौर पर हमला करने और उनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने की धमकी देने के आरोप में तीन महिलाओं समेत चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 40 वर्षीय भिंगारदीवे साइबर अपराध प्रकोष्ठ में तैनात हैं और साइबर अपराध के संदिग्धों का पता लगाने और चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। वह वर्ली पुलिस कैंप में रहते हैं। एफआईआर के अनुसार, घटना 25 अक्टूबर शाम लगभग 6.30 बजे हुई। भिंगारदीवे ने एक गुम हुए मोबाइल फोन का पता लगाया था और उसके मालिक, ऑटोरिक्शा चालक वीरेंद्रकुमार सरोज से संपर्क किया था, और उसे पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया था। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सर्विस रोड पर एक चाय की दुकान पर इंतज़ार करते समय, भिंगारदीवे ने पार्किंग को लेकर सरोज और एक महिला के बीच हो रहे विवाद में हस्तक्षेप किया। खुद को पुलिसकर्मी बताने के बावजूद, भिंगारदीवे पर तब हमला किया गया जब दो महिलाएं और एक पुरुष मौके पर पहुँचे। हमलावरों ने उनके चेहरे, सिर और गर्दन पर वार किया, और बताया जा रहा है कि पुरुष ने अपने ब्रेसलेट से हमला किया। झगड़े के दौरान, एक महिला ने सरोज का ड्राइविंग लाइसेंस तोड़ दिया और दूसरी ने कांस्टेबल के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी देते हुए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की। हंगामे के कारण भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। कांस्टेबल स्वप्निल तांबे और दतीश तिगे घटनास्थल पर पहुँचे, भिंगरदिवे को बचाया और चारों आरोपियों को निर्मल नगर पुलिस स्टेशन ले गए। बाद में भिंगरदिवे का सांताक्रूज़ (पूर्व) स्थित वीएन देसाई अस्पताल में इलाज हुआ। आरोपियों की पहचान कविता पाटिल (38), पूजा गायकवाड़ (32), गीता गोरवाले (32) और कल्पेश गायकवाड़ (लगभग 35) के रूप में हुई है, जो सभी खार पूर्व निवासी हैं। पुलिस ने धारा 121(1) (किसी लोक सेवक को कर्तव्य से विरत करने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना या गंभीर चोट पहुंचाना), 132 (किसी लोक सेवक को कर्तव्य से विरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) की धारा 3(5) (सामान्य स्पष्टीकरण) के तहत मामला दर्ज किया है

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