मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की 2013 में हुई हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सचिन अंदुरे को ज़मानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उनके ख़िलाफ़ सबूत "बहुत कमज़ोर" थे और अपील में उनके बरी होने की "काफ़ी संभावना" है।
जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस आरआर भोसले की बेंच ने अंदुरे की अपील पर फ़ैसला आने तक उनकी उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगा दी और उन्हें 50,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि की एक या दो स्थानीय ज़मानतों पर रिहा करने का आदेश दिया।
अंदुरे पर एक्टिविस्ट गोविंद पानसारे की हत्या का भी मुक़दमा चल रहा है। उस मामले में भी ज़मानत मिलने के बाद, अब वह जेल से बाहर आ सकते हैं।
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति (अंधविश्वास-विरोधी संगठन) के संस्थापक 67 वर्षीय दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हें कथित तौर पर कट्टरपंथी संगठन सनातन संस्था से जुड़े लोगों ने गोली मारी थी।

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