पनवेल आरटीओ ने पुराने वाहनों के लिए एचएसआरपी की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है और सामूहिक स्थापना सुविधा भी प्रदान की है
Aniket
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पनवेल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने पुराने वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) लगवाने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है और वाहन मालिकों से आग्रह किया है कि असुविधा से बचने के लिए वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर लें।पनवेल के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नीलेश धोते ने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए मुंबई स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय ने 14 अगस्त, 2025 को एक परिपत्र जारी कर यह समय सीमा बढ़ाई है। एचएसआरपी लगवाना 1 अप्रैल, 2019 से पहले निर्मित सभी वाहनों पर अनिवार्य है।पनवेल आरटीओ के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और वाहनों की उचित पहचान सुनिश्चित करके तथा नंबर प्लेटों की छेड़छाड़ या नकल को रोककर वाहन संबंधी अपराधों को कम करना है। यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्देशों के बाद आया है जिनमें देश भर में एचएसआरपी लागू करने का आदेश दिया गया है। वाहन मालिकों को महाराष्ट्र परिवहन विभाग के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से एचएसआरपी लगवाने के लिए पंजीकरण करने को कहा गया है।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल परिवहन विभाग द्वारा नियुक्त अधिकृत एजेंसियों को ही एचएसआरपी लगाने की अनुमति है, और अनाधिकृत विक्रेताओं से खरीदी गई नंबर प्लेटें केंद्र सरकार के डेटाबेस में पंजीकृत नहीं होंगी।पनवेल आरटीओ ने नागरिकों के लिए सामूहिक स्थापना सुविधा की भी घोषणा की है। यदि 25 या अधिक वाहनों (दोपहिया, चार पहिया वाहन, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस और ट्रक सहित) के मालिक एक साथ आवेदन करते हैं, तो अधिकृत एजेंसी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उनकी हाउसिंग सोसाइटी या पसंदीदा स्थान पर एचएसआरपी लगा देगी।अधिकारियों ने बताया कि जिन नागरिकों को कोई समस्या आ रही है या स्पष्टीकरण चाहिए, वे परिवहन पोर्टल के माध्यम से विभाग से संपर्क कर सकते हैं या अपनी शिकायतें dytccomp.tpt-mh@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं
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