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पूर्व बीएमसी पार्षद रमेश सुरेश कांबले पर 2002 के बीएमसी चुनावों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया

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पूर्व बीएमसी पार्षद रमेश सुरेश कांबले पर 2002 के बीएमसी चुनावों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया
पूर्व बीएमसी पार्षद रमेश सुरेश कांबले पर 2002 के बीएमसी चुनावों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया..,........मुंबई: फर्जी जाति प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ने और सरकार व जनता को धोखा देने के आरोप में पूर्व नगर निगम पार्षद के खिलाफ चेंबूर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।शिकायत चेंबूर निवासी और वकील चित्रा अनंत सालुंके (63) ने दर्ज कराई है, जो अपने बेटे के साथ एक कानूनी फर्म चलाती हैं। आरोपी की पहचान वार्ड संख्या 192 (बोरला उत्तर-देवनार बूचड़खाना) के पूर्व पार्षद रमेश सुरेश कांबले के रूप में हुई है।शिकायत के अनुसार, कांबले ने 2002 के बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने कथित तौर पर हिंदू महार समुदाय से होने का दावा करते हुए जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने 4,721 वोटों से चुनाव जीता और पार्षद के रूप में कार्य किया।हालांकि, दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार राजेंद्र वामन वाघमारे ने बाद में आपत्ति जताई और नवी मुंबई के कोंकण भवन स्थित संभागीय जाति जांच समिति में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद, समिति ने 11 नवंबर, 2005 को यह निष्कर्ष निकाला कि कामले अनुसूचित जाति से नहीं थे, बल्कि जन्म से ईसाई थे, यह निष्कर्ष स्कूल रिकॉर्ड और मतुंगा के एक चर्च से प्राप्त बपतिस्मा प्रमाण पत्र सहित दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित था। समिति ने 1998 में मुलुंड के उप-मंडल अधिकारी द्वारा जारी किए गए उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया। कामले ने लघु न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय सहित कई न्यायालयों में इस निर्णय को चुनौती दी। हालांकि, सभी न्यायालयों ने जाति जांच समिति के निष्कर्षों को बरकरार रखा।अयोग्यता के बाद, वाघमारे को निर्वाचित घोषित किया गया और उन्होंने शेष कार्यकाल के लिए पार्षद के रूप में कार्य किया। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि कामले ने जानबूझकर जाली दस्तावेजों का उपयोग करके जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया और बाद में फरवरी 2002 से 23 नवंबर 2006 तक चुनाव लड़ा और सार्वजनिक पद पर बने रहे, जिससे उन्हें अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।शिकायत के आधार पर, पुलिस ने कामले के खिलाफ आईपीसी की धारा 193, 199, 406, 420, 465, 466, 467, 468, 469, 470 और 471 के तहत जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है।

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