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पूर्व मेयर विशाखा राउत का OBC सर्टिफिकेट रद्द, जाति प्रमाण-पत्र की वैधता के कारण चौथे कॉर्पोरेटर अयोग्य घोषित

Tabish | | views
पूर्व मेयर विशाखा राउत का OBC सर्टिफिकेट रद्द, जाति प्रमाण-पत्र की वैधता के कारण चौथे कॉर्पोरेटर अयोग्य घोषित

मुंबई: पालघर कास्ट स्क्रूटनी कमिटी द्वारा विशाखा राउत का 'अन्य पिछड़ा वर्ग' (OBC) सर्टिफिकेट खारिज किए जाने के बाद, पूर्व मेयर और शिवसेना (UBT) की सीनियर कॉर्पोरेटर विशाखा राउत की BMC सीट जा सकती है। अब तक, गलत कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के कारण चार कॉर्पोरेटर अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं।

दादर के OBC-रिजर्व्ड वार्ड 191 से राउत का चुनाव खतरे में पड़ गया है, क्योंकि पालघर कास्ट स्क्रूटनी कमिटी ने शुक्रवार को उनके OBC सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद उसे रद्द कर दिया।

उम्मीद है कि यह आदेश सोमवार तक BMC को मिल जाएगा, जिससे उनके कॉर्पोरेटर पद के खिलाफ औपचारिक कार्रवाई का रास्ता साफ हो जाएगा। राउत ने अपने OBC स्टेटस पर उठाए गए सवाल को खारिज करते हुए कहा है कि उनके परिवार का पैतृक गांव पालघर जिले में है। राउत राजनीतिक रूप से अहम दादर-शिवाजी पार्क इलाके का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहाँ उन्होंने पूर्व विधायक सदा सरवणकर की बेटी प्रिया सरवणकर के साथ कड़े मुकाबले में शिवसेना (UBT) के लिए अपनी सीट बचाए रखी। राउत को 13,236 वोट मिले और उन्होंने सरवणकर को बहुत कम अंतर यानी 197 वोटों से हराया।इस मुकाबले पर सबकी नज़र थी क्योंकि मैदान में सिर्फ़ दो ही उम्मीदवार थे, जिससे वोट बंटने की गुंजाइश लगभग न के बराबर थी। इस करीबी जीत ने इस वार्ड को BMC चुनावों के सबसे कड़े मुकाबलों में से एक बना दिया।

मीडिया से बात करते हुए राउत ने कहा कि वह तय तीन महीने की अवधि के भीतर कोंकण भवन कमिश्नर के सामने जाति जांच समिति के आदेश के खिलाफ अपील करेंगी। राउत ने कहा कि अपील के नतीजे के आधार पर वह कोर्ट जाने पर भी विचार करेंगी।

जाति प्रमाण पत्रों की वजह से BMC के चार पार्षद पहले ही अयोग्य ठहराए जा चुके हैं। भंडुप के वार्ड 111 से शिवसेना (UBT) के दीपक सावंत, गोवंडी के वार्ड 137 से AIMIM के समीर रमज़ान पटेल, वार्ड 138 से AIMIM की रोशन शेख और कुर्ला ईस्ट के वार्ड 170 से NCP की बुशरा नदीम मलिक ने अपनी सीटें गंवा दीं, क्योंकि ज़िला जांच समितियों ने आरक्षित वार्डों से चुनाव लड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए उनके प्रमाण पत्रों को अमान्य घोषित कर दिया था। इसके बाद कई लोगों ने यह मामला कोर्ट में उठाया है।

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