मुंबई, प्रभादेवी: गोखले रोड स्थित रुस्तमजी क्राउन इमारत में मंजूर आराखड़े (प्लान) का उल्लंघन कर किए गए कथित अनधिकृत निर्माण और एफएसआई उल्लंघन के खिलाफ मुंबई महानगरपालिका ने कार्रवाई की है। 24 और 25 अगस्त 2026 को की गई कार्रवाई में कुल 9 फ्लैटों में किए गए अनधिकृत निर्माण और बदलाव हटाए गए।
बीएमसी ने इससे पहले संबंधित फ्लैट मालिकों को नोटिस जारी किए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, रुस्तमजी क्राउन में कुल 138 सदनिका धारकों को नोटिस दिए गए थे।
बताया गया है कि रुस्तमजी क्राउन इमारत में तीन बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 63 मंजिलें हैं। इमारत में ए, बी और सी विंग शामिल हैं। ए और बी विंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (O.C.) प्राप्त है।
बीएमसी की कार्रवाई में फ्लैटों में कॉमन लॉबी को बंद कर उसे फ्लैट के क्षेत्रफल में शामिल करना, किचन डक्ट और वेंटिलेशन शाफ्ट की जगह का अनधिकृत इस्तेमाल जैसे बदलाव हटाए गए। इससे पहले संबंधित लोगों को अपनी बात रखने का अवसर देने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ जारी किए गए थे।
बीएमसी की इस कार्रवाई से हाई-प्रोफाइल इमारतों में मंजूर नक्शे और वास्तविक निर्माण के बीच कथित अंतर को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। मनपा ने संकेत दिया है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अन्य मामलों में भी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है।

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