परभणी में 19 वर्षीय महिला ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया, नवजात बाहर फेंका गया और उसकी मौत हो गई: पुलिस
FAC News Desk
|
|
— views
परभणी में 19 वर्षीय महिला ने चलती बस में बच्चे को जन्म दिया, नवजात बाहर फेंका गया और उसकी मौत हो गई: पुलिस……….
मुंबई: महाराष्ट्र के परभणी में एक 19 वर्षीय महिला ने चलती स्लीपर कोच बस में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पुलिस ने बताया कि उसने और उसका पति होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने नवजात को खिड़की से बाहर फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई।
एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना मंगलवार सुबह करीब 6.30 बजे पाथरी-सेलु रोड पर हुई और एक सतर्क नागरिक द्वारा बस से कपड़े में लिपटी कोई चीज़ बाहर फेंके जाने पर इसका पता चला।
उन्होंने बताया, “रितिका ढेरे नाम की एक महिला, संत प्रयाग ट्रैवल्स की स्लीपर कोच बस में अल्ताफ शेख (जो उसका पति होने का दावा कर रहा था) के साथ पुणे से परभणी जा रही थी।
यात्रा के दौरान, गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा हुई और उसने एक लड़के को जन्म दिया। हालाँकि, दंपति ने नवजात को कपड़े में लपेटा और उसे बस से बाहर फेंक दिया। स्लीपर बस के ड्राइवर, जिसमें ऊपर और नीचे की बर्थ वाले डिब्बे हैं, ने देखा कि खिड़की से कुछ बाहर फेंका गया है। शेख ने बताया कि जब उसने इस बारे में पूछताछ की, तो उसकी पत्नी को उल्टी हो गई क्योंकि बस यात्रा के कारण उसे जी मिचलाने लगा था।
उन्होंने कहा, “इस बीच, जब सड़क पर एक जागरूक नागरिक ने बस की खिड़की से बाहर फेंकी गई चीज़ देखी, तो वह यह देखकर चौंक गया कि वह एक बच्चा था। उसने तुरंत पुलिस की 112 हेल्पलाइन पर कॉल करके इसकी सूचना दी।”
बाद में गश्त पर तैनात स्थानीय पुलिस की एक टीम ने बस को रोक लिया। अधिकारी ने बताया कि वाहन का निरीक्षण करने और प्रारंभिक जाँच करने के बाद, उन्होंने महिला और शेख को हिरासत में ले लिया।
दंपति ने कहा कि उन्होंने नवजात शिशु को इसलिए फेंक दिया क्योंकि वे बच्चे का पालन-पोषण नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने आगे बताया कि सड़क पर फेंके जाने के बाद बच्चे की मौत हो गई।
पुलिस के अनुसार, ढेरे और शेख दोनों परभणी के रहने वाले थे और पिछले डेढ़ साल से पुणे में रह रहे थे। अधिकारी ने बताया कि उन्होंने पति-पत्नी होने का दावा किया, लेकिन अपने दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए।
उन्होंने कहा, “उन्हें हिरासत में लेने के बाद, पुलिस महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गई।”
उन्होंने बताया कि परभणी के पाथरी पुलिस स्टेशन में दंपत्ति के खिलाफ बीएनएस (शव को गुप्त रूप से ठिकाने लगाकर जन्म छिपाने) की धारा 94 (3), (5) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि आरोपियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और मामले की आगे की जाँच जारी है।
How did you feel about this news?

Loading comments...