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प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बेचने के आरोप में कुर्ला के केमिस्ट को 15 साल की सजा

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प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बेचने के आरोप में कुर्ला के केमिस्ट को 15 साल की सजा

प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप बेचने के आरोप में कुर्ला के केमिस्ट को 15 साल की सजा………

विशेष एनडीपीएस अदालत ने कुर्ला निवासी पूर्व केमिस्ट शाकिर रेतीवाला को फरवरी 2020 में प्रतिबंधित कफ सिरप बेचने के जुर्म में 15 साल कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, शंकर एरंडे द्वारा दलील दी गई, रेतीवाला को 29 फरवरी, 2020 को एक गुप्त सूचना के बाद एंटी-नारकोटिक सेल की घाटकोपर इकाई ने गिरफ्तार किया था।

चेंबूर के तिलकनगर रोड पर शांता जोग मार्ग पर गश्त के दौरान, पुलिस ने रेतीवाला को संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त देखा। तलाशी में पता चला कि उसके पास 100 मिलीलीटर कफ सिरप की 400 बोतलें थीं। उसके घर की तलाशी में 6,640 अतिरिक्त बोतलें बरामद हुईं, जिन्हें अधिकारियों ने जब्त कर लिया। रेतीवाला ने दिसंबर 2020 में ज़मानत की माँग करते हुए दावा किया था कि कफ सिरप कोई मादक पदार्थ नहीं है और उन्हें झूठा फँसाया गया है। अदालत ने यह कहते हुए ज़मानत देने से इनकार कर दिया था कि बोतलों में कोडीन फ़ॉस्फ़ेट था, जो एक मनोविकार नाशक पदार्थ है।

यह दोषसिद्धि एनडीपीएस अधिनियम के तहत नियंत्रित कफ सिरप सहित प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी के ख़िलाफ़ सख़्ती से लागू होने वाले नियमों को रेखांकित करती है।

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