संतोष पंडित को महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटिल और पुणे महानगरपालिका की एक पूर्व महिला कॉर्पोरेटर के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक, अश्लील और मानहानिकारक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में कोथरुड पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर ने संतोष पंडित को ₹25,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया
दालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े डिजिटल सबूत पहले से ही पुलिस के पास हैं और जांच के लिए आरोपी को आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने पंडित पर सख्त शर्तें लागू की हैं। वे शिकायतकर्ता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क नहीं कर सकते और न ही मामले के किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे।
न्यायालय ने यह भी साफ किया कि जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि आरोपी आरोपों से बरी हो गया है, मामले की आगे की कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी।

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