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सीबीआई ने 22 आरोपियों को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले को स्वीकार किया; हाईकोर्ट में अपील 15 अक्टूबर को

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सीबीआई ने 22 आरोपियों को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले को स्वीकार किया; हाईकोर्ट में अपील 15 अक्टूबर को

सीबीआई ने 22 आरोपियों को बरी करने के विशेष अदालत के फैसले को स्वीकार किया; हाईकोर्ट में अपील 15 अक्टूबर को……..

मुंबई: केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि उसने गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख और उसके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के 2005 के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी करने के मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत के फैसले को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि वह बरी किए जाने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं देगी।

विशेष अदालत ने दिसंबर 2018 में इस मामले के सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि सोहराबुद्दीन और अन्य की हत्या की कोई साजिश रची गई थी और वर्तमान आरोपियों की इसमें कोई भूमिका थी।

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