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संदीप गडोली मुठभेड़ मामला: मुंबई सत्र न्यायालय ने 5 पुलिसकर्मियों को बरी किया, अदालत ने कहा कि हत्या आत्मरक्षा में की गई थी

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संदीप गडोली मुठभेड़ मामला: मुंबई सत्र न्यायालय ने 5 पुलिसकर्मियों को बरी किया, अदालत ने कहा कि हत्या आत्मरक्षा में की गई थी

मुंबई: सत्र न्यायालय ने फरवरी 2016 में गैंगस्टर संदीप गडोली की कथित हत्या के मामले में हरियाणा अपराध शाखा के पांच पुलिसकर्मियों को बरी करते हुए स्वीकार किया कि मुठभेड़ फर्जी नहीं थी और पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। गडोली की हत्या 7 फरवरी, 2016 को अंधेरी के एयरपोर्ट मेट्रो होटल में हुई मुठभेड़ में हुई थ

पिछले महीने न्यायालय ने प्रद्युमन यादव, विक्रम सिंह, जितेंद्र यादव, दीपक काकरान और परमजीत भूपसिंह अहलावत को बरी कर दिया। इसके अलावा, स्थानीय नेता वीरेंद्रकुमार उर्फ बिंदर गुर्जर और सोनिया पाहुजा, जिन्होंने कथित तौर पर गडोली का पता लगाने में पुलिस की मदद की थी, को भी बरी कर दिया गया।

अभियोजन पक्ष का मामला खारिज

गडोली के परिवार ने मुठभेड़ को फर्जी बताया था, जिसके चलते एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने फर्जी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दायर किया था, लेकिन न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार नहीं किया।

अदालत ने टिप्पणी की, "यह पूरी संभावना के साथ स्थापित हो चुका है कि गंभीर आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देने के लिए उचित परिस्थितियां बनाई थीं।" अदालत ने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि अपराध स्थल और सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई हो। हालांकि, अदालत ने माना कि चूंकि अधिकारियों ने कर्तव्य निभाते हुए आत्मरक्षा में कार्रवाई की, इसलिए पूर्व अभियोजन की मंजूरी अनिवार्य थी।

अदालत ने गौर किया कि हरियाणा सरकार ने अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं दी थी। ऐसी मंजूरी के अभाव में, अदालत ने फैसला सुनाया कि उनके खिलाफ मुकदमा अमान्य है।

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