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स्पेशल NDPS कोर्ट ने 1.27 किलो हेरोइन मामले में सैंपलिंग में प्रक्रियात्मक खामियों के कारण 2 लोगों को बरी किया

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स्पेशल NDPS कोर्ट ने 1.27 किलो हेरोइन मामले में सैंपलिंग में प्रक्रियात्मक खामियों के कारण 2 लोगों को बरी किया
मुंबई: कालबादेवी की रहने वाली सरस्वती परमा नायडू (उर्फ़ सरसा) को जून 2021 में एंटी-नारकोटिक सेल (ANC) ने कथित तौर पर 1.27 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा था। बुधवार को स्पेशल NDPS कोर्ट ने उन्हें और उन्हें यह नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। कोर्ट ने यह फ़ैसला सैंपल इकट्ठा करने में हुई प्रक्रियात्मक खामियों के कारण सुनाया।नायडू को 3 जून 2021 को ANC की वर्ली यूनिट के पुलिस इंस्पेक्टर से मिली जानकारी के आधार पर गिरफ़्तार किया गया था। उन्हें कालबादेवी की प्रिंसेस स्ट्रीट से पकड़ा गया था, जहाँ वे कथित तौर पर किसी और को देने के लिए नशीला पदार्थ ले जा रही थीं। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि उन्हें यह नशीला पदार्थ भांडुप के रहने वाले राजू मुदलियार (उर्फ़ राजा) से मिला था।नायडू के बयान के आधार पर एजेंसी ने 20 अक्टूबर 2021 को राजा को गिरफ़्तार किया। हिरासत में पूछताछ के दौरान, सैंडहर्स्ट रोड पर एक खुली जगह से कथित तौर पर 98 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। नायडू की तरफ़ से वकील शेखर भंडारी और राजा की तरफ़ से वकील वी.पी. शिंदे पेश हुए। उन्होंने तर्क दिया कि जांच में प्रक्रिया से जुड़ी कई कमियां थीं।स्पेशल जज एन.पी. मेहता ने सबूतों पर विचार करने के बाद कहा कि "जब प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ, तो उसे इन्वेंट्री बनाने और सैंपल लेने के लिए अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने नहीं भेजा गया। FSL टेस्ट के लिए सैंपल भेजते समय, इकट्ठा किए गए सैंपल को NDPS एक्ट की धारा 52A की शर्तों को पूरा करना चाहिए। इस धारा के अनुसार, कोर्ट को इस बात का भरोसा होना चाहिए कि ज़ब्ती के समय से लेकर FSL ऑफिस पहुँचने तक सैंपल सुरक्षित रखा गया था।"कोर्ट ने कहा कि चूंकि ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, इसलिए "FSL रिपोर्ट को सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता और जब FSL रिपोर्ट को अलग कर दिया जाता है, तो यह साबित नहीं होता कि ज़ब्त किया गया पदार्थ नशीली दवा (नारकोटिक ड्रग) है।"कोर्ट ने आगे कहा कि नायडू और राजा की गिरफ़्तारी के बीच कई महीनों का अंतर होने के कारण, उन्हें एक ही अपराध से जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। इसके अलावा, कोर्ट ने राजा की पहचान पर भी सवाल उठाया कि क्या वही व्यक्ति है जिससे नायडू को कथित तौर पर प्रतिबंधित सामान मिला था। इन कमियों को देखते हुए, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।

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