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ठाणे सेशंस कोर्ट ने बेटे की मांग को लेकर महिला के साथ मारपीट करने के आरोपी दो भाइयों की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी

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ठाणे सेशंस कोर्ट ने बेटे की मांग को लेकर महिला के साथ मारपीट करने के आरोपी दो भाइयों की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी
मुंबई: ठाणे सेशंस कोर्ट ने मीरा रोड के रहने वाले एक व्यक्ति और उसके भाई की अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) की अर्ज़ी खारिज कर दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने उस व्यक्ति की पत्नी के साथ बेरहमी से मारपीट की और लंबे समय तक उसके साथ क्रूरता की, क्योंकि उसने बेटे के बजाय चार बेटियों को जन्म दिया था।एडिशनल सेशंस जज बी.डी. शेल्के ने 4 जुलाई को अर्ज़ी खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड पर ऐसे पर्याप्त शुरुआती सबूत पेश किए हैं जिनसे कथित अपराधों में दोनों आरोपियों की संलिप्तता साबित होती है।कोर्ट ने गौर किया कि सुनवाई के दौरान पेश की गई तस्वीरों में पीड़िता को लगी चोटें, FIR और भक्तिवेदांत हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी मेडिकल रिकॉर्ड से भी मेल खाती हैं। मुखबिर और आरोपी के बीच संबंधों को देखते हुए, मुखबिर और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकाने, सबूतों से छेड़छाड़ करने और जांच में बाधा डालने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा, "जांच अभी प्रारंभिक चरण में है।"अग्रिम जमानत के लिए कोई मामला न बनते हुए, सत्र न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया।

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