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ठाणे सेशंस कोर्ट ने मीरा रोड पर अवैध फ्लैट गिराने के मामले में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी

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ठाणे सेशंस कोर्ट ने मीरा रोड पर अवैध फ्लैट गिराने के मामले में फाइनेंस कंपनी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द कर दी

ठाणे: ठाणे की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत बोरीवली की 'आवास फाइनेंशियर्स लिमिटेड' के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया था। यह मामला मीरा रोड पर एक फ्लैट खरीदने से जुड़ा था, जिसे बाद में नगर निगम अधिकारियों ने अवैध घोषित कर गिरा दिया था।

एडिशनल सेशंस जज आर.एस. भाकरे की अध्यक्षता वाली अदालत ने फाइनेंस कंपनी की ओर से दायर रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया। अदालत ने माना कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 34 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 406 और 420 के तहत कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई सबूत नहीं था।

आदेश की कॉपी में कहा गया है, "ऐसा लगता है कि मौजूदा याचिकाकर्ता एक वित्तीय संस्थान है और उसने शिकायतकर्ता को हाउसिंग लोन दिया है। शिकायतकर्ता ने 10 जून 2019 तक समान मासिक किस्तों (EMI) में कुछ राशि का भुगतान भी किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को कोई अनुचित लाभ नहीं मिला है। इसके विपरीत, उन्हें 2,53,750 रुपये का अनुचित नुकसान हुआ है, जो उन्होंने बिल्डर को ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा, शिकायत में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि शिकायतकर्ता को धोखा देने के लिए बिल्डर और वित्तीय संस्थान के बीच कोई मिलीभगत थी। साथ ही, शिकायत में संपत्ति को याचिकाकर्ता को सौंपने और बेईमानी से उसे हड़पने या अपने निजी इस्तेमाल में लाने का भी कोई आरोप नहीं है। इसलिए, प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर IPC की धारा 406 और 420 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके।" यह मामला तब शुरू हुआ जब एक शिकायतकर्ता ने 30 जुलाई, 2014 के एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के ज़रिए समर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से 8.12 लाख रुपये में एक फ़्लैट खरीदने का फ़ैसला किया। इसके बाद उसने आवास फाइनेंशियर्स से हाउसिंग लोन लिया, जिसने बिल्डर को 2,53,750 रुपये दिए।

लेकिन, कंस्ट्रक्शन के बाद सिविक अथॉरिटीज़ ने बिल्डिंग को अवैध पाया और उसे गिरा दिया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाते हुए क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज कराई।

फाइनेंस कंपनी के ख़िलाफ़ आरोपों की जांच करते हुए, जज भाकरे ने देखा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बिल्डर ने कहा था कि डेवलपमेंट प्लान मंज़ूर हो गया है और लोन लेने के लिए उसे फाइनेंस कंपनी से मिलवाया था। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि जब उसने हर महीने की किस्त (EMI) देना बंद कर दिया, तो फाइनेंस कंपनी ने उसे परेशान किया।

कोर्ट ने कहा, "किसी क्रिमिनल केस में आरोपी को समन भेजना एक गंभीर मामला है," और इस बात पर ज़ोर दिया कि मजिस्ट्रेट को प्रोसेस जारी करने से पहले रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि प्रथम दृष्टया (prima facie) सबूत मौजूद हैं।

इसके अनुसार, सेशंस कोर्ट ने माना कि JMFC का 1 मार्च, 2021 का आदेश कानूनी, सही या उचित नहीं था और उसे रद्द कर दिया। नतीजतन, आवास फाइनेंशियर्स द्वारा दायर क्रिमिनल रिविज़न एप्लीकेशन को मंज़ूरी दे दी गई।

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