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ठाणे सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी से बलात्कार, गर्भपात के लिए मजबूर करने और भ्रूण को दफनाने के आरोप में 40 वर्षीय पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

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ठाणे सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी से बलात्कार, गर्भपात के लिए मजबूर करने और भ्रूण को दफनाने के आरोप में 40 वर्षीय पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई
ठाणे सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी से बलात्कार, गर्भपात के लिए मजबूर करने और भ्रूण को दफनाने के आरोप में 40 वर्षीय पिता को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई………. ठाणे: ठाणे सत्र न्यायालय ने एक 40 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपी को अपनी ही जैविक बेटी के साथ बार-बार बलात्कार करने, उसे गर्भवती करने और फिर भ्रूण को दफनाने से पहले गर्भपात के लिए मजबूर करने के जघन्य अपराध का दोषी ठहराया गया। अदालत ने इस कृत्य को “सबसे जघन्य” बताते हुए दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला पोक्सो अधिनियम, 2012 (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के प्रावधानों पर आधारित था, जिसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। आदेश की प्रति में लिखा है, “बच्ची का पिता होने के नाते आरोपी को अपनी बेटी की अत्यंत प्रेम और स्नेह से रक्षा करनी चाहिए थी। लेकिन, वह दरिंदा बन गया और पीड़िता का बार-बार यौन शोषण किया।” “आरोपी का कृत्य जघन्य है। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए… दोनों पक्षों की दलीलों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए, आरोपी को किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए।” अदालत ने कहा कि रिक्शा चालक ने न केवल यौन उत्पीड़न किया, बल्कि “उसे गर्भवती भी किया, बाद में उसका गर्भपात कराया और गर्भस्थ भ्रूण को झाड़ियों में दफनाकर सबूत मिटाने की कोशिश की।” आरोपी, जो एक रिक्शा चालक था, अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ अक्सर शराब के नशे में बार-बार बलात्कार करता था और उसे धमकी देता था कि अगर उसने इस दुर्व्यवहार का खुलासा किया तो उसे “गंभीर परिणाम” भुगतने होंगे। यह अपराध तब प्रकाश में आया जब पीड़िता का मासिक धर्म नहीं आया और उसने घरेलू गर्भावस्था किट का इस्तेमाल करके गर्भवती होने की पुष्टि की। अपनी माँ को सूचित करने पर, पीड़िता को गर्भावस्था के लिए अपनी एक सहेली पर झूठा आरोप लगाने का निर्देश दिया गया। फिर पिता ने पीड़िता को पहले गोलियों से गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया और बाद में जब गर्भावस्था बनी रही, तो उसने भ्रूण को शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया और फिर उसे भायंदर में पास की झाड़ियों में दफना दिया। पीड़िता ने शुरुआत में अमरावती में अपने मामा से मदद मांगी, लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। न्याय पाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, उसने अपनी सहेली की मदद से अमरावती के राजापेठ पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में मामला भायंदर पुलिस को जाँच के लिए सौंप दिया गया। पुलिस ने गहन और सफल जाँच की, जिससे “जाँच की एक सटीक कड़ी” स्थापित हुई। महत्वपूर्ण बात यह रही कि पुलिस झाड़ियों से दबे हुए भ्रूण को बरामद करने में सफल रही। इसके बाद डीएनए परीक्षण कराया गया, जिसमें भ्रूण का डीएनए आरोपी से निर्णायक रूप से मेल खा गया, जिससे महत्वपूर्ण सबूत पुख्ता हुए और दोषसिद्धि सुनिश्चित हुई।

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