उमेश कोल्हे हत्याकांड: मुंबई विशेष न्यायालय ने हत्या को आतंकी कृत्य करार दिया, UAPA के तहत बरी करने की याचिका खारिज की
Shoaib Miyanoor
|
|
— views
उमेश कोल्हे हत्याकांड: मुंबई विशेष न्यायालय ने हत्या को आतंकी कृत्य करार दिया, UAPA के तहत बरी करने की याचिका खारिज की........मुंबई: अमरावती के फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या को आतंकवादी कृत्य मानते हुए, एक विशेष अदालत ने आरोपी इरफान खान को मामले से बरी करने से इनकार कर दिया है।विशेष न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत हत्या और आतंकवाद के आरोपों से खान को बरी करने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह साजिश आतंक फैलाने के स्पष्ट इरादे से रची गई थी।अदालत ने पाया कि आरोपियों और कोल्हे के बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। फिर भी, उन्होंने आतंक फैलाने के उद्देश्य से उनकी बेरहमी से हत्या करने की साजिश रची, जो यूएपीए की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य की परिभाषा को पूरा करती है। अमरावती में मेडिकल स्टोर चलाने वाले कोल्हे की 21 जून, 2022 को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रिहाई की मांग करते हुए, खान के वकील शरीफ शेख ने दलील दी कि खान का गैर सरकारी संगठन, राहेबर हेल्पलाइन, एक आतंकवादी संगठन नहीं है और तर्क दिया कि चूंकि इसमें कोई चरमपंथी संगठन शामिल नहीं था, इसलिए यूएपीए लागू नहीं होता।हालांकि, अदालत ने पाया कि खान ने हमलावरों को आर्थिक और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की थी। गवाहों ने यह भी दावा किया कि खान ने एक भाजपा नेता की टिप्पणी के बाद भड़काऊ भाषण दिए थे।इसके अलावा, अदालत ने आरोपी शाहरुख खान, जो कोल्हे की रेकी करने में शामिल एक इलेक्ट्रीशियन है, की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने पाया कि वह योजना से भली-भांति परिचित था और साजिश में सक्रिय रूप से शामिल था।
How did you feel about this news?

Loading comments...