15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों की ट्रे पर 'यूज़ बाय डेट' लिखना अनिवार्य, नियम तोड़ा तो होगा लाइसेंस सस्पेंड
ब्यूरो रिपोर्ट फरियाद अली
उत्तर प्रदेश में आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बेहद कड़ा और जनहित में बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत राज्यभर में अब 15 अक्टूबर से खुली मिठाइयों की हर एक ट्रे पर 'यूज़ बाय डेट' (उपयोग करने की अंतिम तिथि) लिखना पूरी तरह अनिवार्य कर दिया गया है।
अक्सर त्योहारी सीजन या आम दिनों में भी दुकानों पर लंबे समय से रखी बासी मिठाइयां बिकने की शिकायतें सामने आती हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए शासन स्तर से यह निर्देश जारी किए गए हैं।
नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
खाद्य विभाग के इस नए आदेश के अनुसार, यदि कोई भी मिठाई विक्रेता या दुकानदार इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया या खुली मिठाइयों की ट्रे पर 'यूज़ बाय डेट' अंकित नहीं मिली, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लापरवाह दुकानदारों का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।
विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस नियम का मुख्य उद्देश्य मिलावटखोरी पर अंकुश लगाना और बाजारों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों में पूरी पारदर्शिता लाना है। 15 अक्टूबर की समय-सीमा नजदीक आते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिलों में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। त्योहारी सीजन के मद्देनजर बाजारों में औचक निरीक्षण और सैंपल भरने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चलाई जाएगी, ताकि हर नागरिक तक शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंच सके।

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