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विशेष मकोका अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

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विशेष मकोका अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

विशेष मकोका अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की………..

मुंबई: विशेष मकोका अदालत ने शनिवार को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार दो आरोपियों अखिलेंद्र प्रताप सिंह और आकाशदीप सिंह की ज़मानत याचिका खारिज कर दी। 66 वर्षीय सिद्दीकी की 12 अक्टूबर, 2024 की रात को मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपियों के अन्य सह-आरोपियों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं, जैसा कि कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चला है, जो उन व्यक्तियों के साथ उनकी संलिप्तता को दर्शाता है जिन्होंने संगठित बिश्नोई गिरोह के हिस्से के रूप में बाबा सिद्दीकी की जघन्य हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।

ज़मानत की मांग करते हुए, अखिलेंद्र ने मकोका के प्रावधानों को लागू करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दी गई मंज़ूरी पर सवाल उठाया और तर्क दिया कि यह बिना सोचे-समझे दी गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आकाशदीप ने तर्क दिया कि इस मामले से उनका कोई संबंध नहीं है।

इस याचिका पर विशेष सरकारी वकील महेश मुले और सिद्दीकी के वकील प्रदीप घरात और त्रिवणकुमार करनानी ने भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने दलील दी थी कि आरोपपत्र में ऐसी सामग्री मौजूद है जो आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला साबित करती है और उन्हें जमानत देने से वंचित करती है। अदालत ने अभियोजन पक्ष और पीड़ित परिवार के वकीलों की आपत्तियों को सुनने के बाद दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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