विशेष सीबीआई अदालत ने 74.82 करोड़ रुपये के यूको बैंक धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी अभय लोढ़ा को आरोपमुक्त करने से इनकार किया………
FAC News Desk
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मुंबई: सीबीआई की विशेष अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में व्यवसायी अभय लोढ़ा को आरोपमुक्त करने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि वह मुख्य आरोपी है और उसकी संलिप्तता के बिना अपराध नहीं हो सकता। यूको बैंक के जोनल ऑफिस के महाप्रबंधक और जोनल हेड अशोक मखीजा की शिकायत पर सीबीआई ने लोढ़ा पर मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अक्षता मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और बैंक अधिकारियों सहित इसके पदाधिकारियों ने साजिश रची और अक्टूबर 2018 में यूको बैंक को 74.82 करोड़ रुपये का चूना लगाया। लोढ़ा के वकील ने मामले से उन्हें आरोपमुक्त करने की मांग करते हुए तर्क दिया कि वह एएमपीएल के निदेशक नहीं हैं और न ही इसके दिन-प्रतिदिन के मामलों के लिए जिम्मेदार हैं और न ही इसमें शामिल हैं। हालांकि, सीबीआई ने इस याचिका पर आपत्ति जताई और कई गवाहों के बयानों का हवाला दिया और कहा कि अपराध में उनकी सकारात्मक भूमिका थी। “यह देखा जाना चाहिए कि क्या आरोपी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। भले ही लोढ़ा एएमपीएल के निदेशक न हों। हालांकि, जांच अधिकारी ने यह खुलासा करने वाली सामग्री एकत्र की है कि एएमपीएल टॉपवर्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक समूह कंपनी थी, जिसके लोढ़ा अध्यक्ष थे। एएमपीएल के व्यावसायिक मामलों पर उनका सीधा नियंत्रण है। जांच के दौरान, यह पता चला कि लोढ़ा मुख्य आरोपी थे और उनकी संलिप्तता के बिना अपराध नहीं किया जा सकता था,” अदालत ने लोढ़ा की आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा।
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