विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 9 मई को नवी मुंबई की अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा
Tabish
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नवी मुंबई: अधिकारियों ने बताया कि जिला विधि सेवा प्राधिकरण 9 मई को जिला एवं सत्र न्यायालय और जिले के सभी तालुका न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। इस पहल का उद्देश्य आपसी सहमति से लंबित विवादों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण निपटारा करना है।लोक अदालत में लंबित दीवानी और समझौता योग्य आपराधिक मामलों, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों, भूमि अधिग्रहण विवादों, पारिवारिक विवादों, मोटर दुर्घटना दावा मामलों, श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय के मामलों, लंबित बैंक वसूली मामलों और बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से जुड़े मुकदमे से पूर्व के विवादों सहित कई मामलों की सुनवाई की जाएगी।अधिकारियों ने बताया कि विवाद के दोनों पक्षों को लोक अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है, जहां आपसी सहमति से मामलों का समाधान किया जाता है। इस प्रक्रिया से दोनों पक्षों का समय और मुकदमेबाजी का खर्च बचता है। आपसी सहमति से निपटारे वाले मामलों में, याचिकाकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई अदालती फीस भी वापस कर दी जाती है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेंद्र डी. सावंत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तेजस्विनी निराले के साथ मिलकर मुकदमेबाजों और अधिवक्ताओं से राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेने और मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की अपील की।
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