मुंबई: वन विभाग, मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 9 और एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की संयुक्त टीम ने जुहू स्थित एक आवासीय मकान में कथित तौर पर अवैध रूप से रखे गए एक जीवित मगरमच्छ और एक भारतीय चित्तीदार कछुए को बचाया। 29 वर्षीय एक व्यक्ति पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान इमरान शेख के रूप में हुई है।
ठाणे स्थित अंधेरी रेंज कार्यालय में तैनात वन रक्षक रोशन सुधाकर बिंदे (49) के अनुसार, वरिष्ठ वन अधिकारी संतोष दगले (रेंज वन अधिकारी, मुंबई) द्वारा जुहू क्षेत्र के एक घर में अवैध रूप से मगरमच्छ रखे जाने की सूचना मिलने के बाद उन्हें पुलिस की सहायता करने का निर्देश देने पर कार्रवाई शुरू की गई।
बिंदे ने बांद्रा स्थित क्राइम ब्रांच यूनिट 9 से संपर्क किया और वन्यजीव बचाव एनजीओ ‘सर्प इंडिया’ के तीन सदस्यों के साथ 3 फरवरी, 2026 को शाम लगभग 4:50 बजे जुहू स्थित जे.आर. म्हात्रे मार्ग पर पहुंचे। सब-इंस्पेक्टर उत्कर्ष वाजे समेत पुलिस अधिकारियों ने टीम को जानकारी दी और बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के अनुसार, मोरागांव शंकर चॉल स्थित जुहू रुइया पार्क के मकान नंबर 118 में एक मगरमच्छ को बंद करके रखा गया है।
अभियान के दौरान दो स्वतंत्र पंच गवाह मौजूद थे। बचाव दल में संतोष कृष्ण बिंदे (अध्यक्ष, सर्प इंडिया), आसिफ अय्यू और अन्य लोग शामिल थे।