निजी वित्तीय विवाद में अधिकार का दुरुपयोग करने पर एपीआई और दो कांस्टेबल निलंबित………..

MS Shaikh
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मुंबई: एक बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई में, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पश्चिमी क्षेत्र) ने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन से जुड़े एक सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) और दो कांस्टेबलों को निजी लाभ के लिए एक निजी वित्तीय विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए अपने पदों का दुरुपयोग करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में सहायक पुलिस निरीक्षक रवींद्र जलिंदर जाधव और कांस्टेबल करमचंद प्रभाकर दुवे और विशाल अशोक जाधव शामिल हैं। सभी खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में तैनात थे और विभागीय जांच लंबित रहने तक उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि अधिकारियों ने दो व्यक्तियों, मुफ्ती नसीमुद्दीन सुखानू शेख और मेहुल मेहता उर्फ उस्मान शफी सूर्या के बीच एक वित्तीय विवाद में बिना किसी आधिकारिक अधिकार क्षेत्र या अधिकार के और घटना के समय सक्रिय ड्यूटी पर नहीं होने के बावजूद हस्तक्षेप किया, जिसके बाद निलंबन का आदेश दिया गया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त परमजीत सिंह दहिया के अनुसार, एपीआई और दो कांस्टेबलों पर विवाद को सुलझाने के लिए एक पक्ष पर दबाव डालने का आरोप है, जो गंभीर कदाचार है। दहिया ने पुष्टि की, “एपीआई और इसमें शामिल दो कांस्टेबलों के खिलाफ प्रारंभिक कार्रवाई की गई है।” यह घटना तब प्रकाश में आई जब शिकायतकर्ता ने खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक लिखित शिकायत के संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से संपर्क किया। आरोप है कि संबंधित एपीआई और कांस्टेबलों ने विवाद में हस्तक्षेप करके निजी लाभ के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के अनुसार, एपीआई रवींद्र जाधव ने सक्रिय ड्यूटी पर न होने के बावजूद निजी लाभ के लिए वित्तीय विवाद के परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास किया। उनका और दो कांस्टेबलों का आचरण अत्यधिक अनुचित और पुलिस अधिकार का दुरुपयोग पाया गया। तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच पूरी होने तक कार्रवाई जारी रहेगी।

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