नो हेल्मेट नो फ्यूल’’ रणनीति पर जनपद में सख्ती से होगा अमल
01 से 30 सितम्बर तक जनपद में संचालित होगा अभियान

रिपोर्ट – फरियाद अली जनपद बहराइच उ० प्र०
बहराइच 01 सितम्बर। हेल्मेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर प्रभावी अंकुश तथा सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह के निर्देश पर जनपद में ‘‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ की रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू किये जाने के उद्देश्य से जनपद में 01 से 30 सितम्बर 2025 तक संचालित होने वाले अभियान के प्रथम दिन एआरटीओ (प्रवर्तन) ओ.पी. सिंह ने इण्डियन ऑयल डिगिहा पेट्रोल पम्प, इण्डियन ऑयल चोपड़ा पेट्रोल पम्प, माँ भगवती पेट्रोल पम्प पानी टंकी एवं केडीसी के निकट स्थित हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प पर जाकर उपस्थित लोगों को दो पहिया वाहन चलाते समय हेल्मेट का प्रयोग करने हेतु जागरूक किया गया।
पेट्रोल पम्पों के निरीक्षण के दौरान एआरटीओ श्री सिंह ने आमजन को बताया कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ.प्र. मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 201 के अनुसार सभी मोटर साईकिल चालको एवं सवारियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर (हेल्मेट) पहनना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि प्राविधानों का उल्लंघन करने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है। जिसमें जुर्माना का प्राविधान भी है। श्री सिंह ने पेट्रोल पम्प संचालकों से कहा कि ‘‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’’ की रणनीति पर अमल करें तथा हेल्मेट के बगैर किसी व्यक्ति को पेट्रोल कदापि न दें।
