फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले: कुर्ला, मुलुंड और देवनार पुलिस ने कई मामले दर्ज किए…………

मुंबई: देवनार और मुलुंड में इसी तरह की घटनाओं के बाद, कुर्ला पुलिस ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले के सिलसिले में 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई एल वार्ड के चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सतीश बाबूराव बादगिरे (47) की शिकायत के आधार पर की गई है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि जन्म प्रमाण पत्रों में अनधिकृत संशोधन करने के लिए अधिकारियों को जाली दस्तावेज जमा किए गए थे।
एफआईआर के अनुसार, एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने डॉ. बादगिरे के कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि जन्म रिकॉर्ड में हेरफेर करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था। जांच में पता चला कि नवंबर 2023 से अप्रैल 2025 के बीच, एल वार्ड में चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कार्यरत डॉ. शैलेंद्र दत्तात्रेय गुर्जर (48) ने 19 दिसंबर 2024 को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके कई जन्म प्रमाण पत्रों में अनधिकृत संशोधन किए।
इन मामलों में, आवेदकों ने अपने बच्चों के नाम बदलने की मांग की थी। उदाहरण के लिए, ज़ीनत मोहम्मद सुहेब शेख ने अपने बेटे अब्दुल हद्दी शेख और बेटियों आयशा और आइना के प्रमाण पत्रों में संशोधन का अनुरोध किया। इसी प्रकार, मोहम्मद सिद्दीकी, शेख इरफान इस्लाम, सबीरा शाह और आयशा शेख सहित अन्य आवेदकों ने अपने या अपने बच्चों के नाम में सुधार का अनुरोध किया, जिसमें माता-पिता या बच्चों के विवरण में बदलाव शामिल थे। इसके अतिरिक्त, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने 1 दिसंबर, 2025 को बीएमसी एल वार्ड के सहायक आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि विलंबित जन्म प्रमाण पत्रों के लिए 400 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 13 आवेदक कुर्ला एल वार्ड से थे। आरोप है कि कई बांग्लादेशी व्यक्तियों ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड या जाली दस्तावेज जमा किए थे।
आरोपियों में ज़हीरुनिशा मोहम्मद रफीक शाह, महरीनुनिशा अब्दुल करीम कुरैशी, मरियम्बी अब्दुल करीम कुरैशी, मोहम्मद शादाब कुरैशी, सैयद अकील अहमद, मोहम्मद नसीम लियाकत कुरैशी, मोहम्मद रफीक शेख, गौसिया बानो अमीर करपुडे, खैरुनिशा अब्दुल करीम कुरैशी और फरीदा अंसारी शामिल हैं। इन पर जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से जन्म रिकॉर्ड में सुधार करने का आरोप है।
आरोप है कि उन्होंने घर पर जन्म होने का दावा किया और एल वार्ड के अधिकारियों से प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते हुए कहा कि कोई आधिकारिक जन्म रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
कुर्ला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने जालसाजी की सीमा का पता लगाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए सभी मामलों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
