पुणे की अदालत ने 2012 जेएम रोड विस्फोट के आरोपी असद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया

Shoaib Miyamoor
Spread the love

पुणे की अदालत ने 2012 जेएम रोड विस्फोट के आरोपी असद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया………..

मुंबई: पुणे की विशेष अदालत ने 2012 के जेएम रोड सीरियल ब्लास्ट मामले के मुख्य आरोपी असद खान को ज़मानत देने से इनकार कर दिया है। औरंगाबाद निवासी 46 वर्षीय खान को 20 दिसंबर, 2012 को गिरफ्तार किया गया था और वह 13 साल से ज़्यादा समय से जेल में है। उसने लंबी कैद और मुकदमे में देरी का हवाला देते हुए ज़मानत मांगी थी और तर्क दिया था कि मुकदमे के जल्द खत्म होने की कोई संभावना नहीं है।

बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि खान को नौ साल और चार महीने से ज़्यादा समय तक मुकदमे से पहले हिरासत में रखा गया, जिसमें 300 गवाहों में से केवल 23 से ही पूछताछ हुई, जो उसके जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है। अभियोजन पक्ष ने इस याचिका का विरोध करते हुए खान पर बम लगाने और आईईडी तैयार करने में शामिल होने का आरोप लगाया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने खान की सक्रिय भागीदारी के प्रथम दृष्टया सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। पीठ ने कहा, “रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि गवाहों के साक्ष्य दर्ज करके शीघ्र सुनवाई में आरोपी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत कई आवेदनों के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है… सुनवाई में देरी के लिए केवल अभियोजन पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।”

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *