सिविल कोर्ट ने 3 साल बाद फ्लैट मालिकों को खाली करने का आदेश दिया, अवैध कब्जे से हुए नुकसान की जांच के निर्देश दिए……….

मुंबई: शहर की सिविल अदालत ने फ्लैट खरीदार को राहत देते हुए मालिकों को बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर होने के लगभग तीन साल बाद परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। अदालत ने फ्लैट पर कथित अवैध कब्जे से हुए नुकसान की जांच का भी आदेश दिया है।
यह आदेश 57 वर्षीय व्यवसायी मंगिलाल भीमराजजी जैन, जो उन्नत नगर, गोरेगांव पश्चिम के निवासी हैं, द्वारा गजेंद्र मेघराज जैन और उनकी पत्नी किरण, जो रेखा विला लिमिटेड, गोरेगांव पश्चिम के निवासी हैं, के खिलाफ दायर मुकदमे में आया है। मंगिलाल ने बताया कि उन्होंने 14 मई, 2013 के समझौते के तहत दंपति से कुल 71 लाख रुपये में फ्लैट खरीदा था।
वादी के अनुसार, पूरी राशि समझौते के अनुसार चुका दी गई थी और प्रतिवादियों ने उन्हें फ्लैट का खाली और शांतिपूर्ण कब्जा तथा शेयर प्रमाणपत्र देने का आश्वासन दिया था। हालांकि, प्रतिवादियों ने वैकल्पिक आवास की आवश्यकता का हवाला देते हुए खाली करने के लिए समय मांगा। बार-बार माँग करने के बावजूद फ्लैट नहीं सौंपा गया। 21 मार्च 2016 को वादी को पता चला कि प्रतिवादी कथित तौर पर संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने अदालत में याचिका दायर कर संपत्ति पर रोक लगाने और उस पर कब्ज़ा करने की मांग की।
प्रतिवादियों ने दावा किया कि प्रारंभिक राशि 71 लाख रुपये थी, लेकिन संपत्ति की कीमतों में वृद्धि के कारण इसे बाद में संशोधित करके 1.38 करोड़ रुपये कर दिया गया। उन्होंने दावा किया कि वादी के आग्रह पर समझौते में कम राशि दर्ज की गई थी और आरोप लगाया कि 77 लाख रुपये अभी भी बकाया हैं।
अदालत ने इन दावों को खारिज कर दिया और पाया कि 1.38 करोड़ रुपये की राशि तय करने वाले किसी मौखिक समझौते का कोई सबूत नहीं था। अदालत को यह भी सबूत नहीं मिला कि मूल समझौते के तहत भी वादी पर कोई बकाया था।
अदालत के समक्ष प्रस्तुत भुगतान अभिलेखों से पता चला कि वादी ने 71.47 लाख रुपये का भुगतान किया था। अदालत ने माना कि प्रतिवादी बकाया राशि साबित करने में विफल रहे।
अदालत ने इस बात पर गौर किया कि प्रतिवादियों ने बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी और बार-बार कब्जे की मांग के बावजूद फ्लैट पर कब्जा बनाए रखा, और फैसला सुनाया कि उनका कब्जा गैरकानूनी था।
