ठाणे में चौंकाने वाली घटना: उल्हासनगर में छेड़छाड़ के आरोपी ने पीड़िता के घर के बाहर मोटरसाइकिल रैली और पटाखे फोड़कर जेल से रिहाई का जश्न मनाया;.

Shoaib Miyamoor
Spread the love

ठाणे में चौंकाने वाली घटना: उल्हासनगर में छेड़छाड़ के आरोपी ने पीड़िता के घर के बाहर मोटरसाइकिल रैली और पटाखे फोड़कर जेल से रिहाई का जश्न मनाया;………..

ठाणे: ठाणे के पास उल्हासनगर में छेड़छाड़ के एक आरोपी के समर्थकों ने जेल से उसकी रिहाई का जश्न मोटरसाइकिल रैली और पीड़िता के घर के बाहर आतिशबाजी के साथ मनाया, जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं। इस सार्वजनिक जश्न ने न केवल लोगों में आक्रोश पैदा किया, बल्कि पीड़िता और उसके परिवार के लिए भय का माहौल भी पैदा कर दिया।

बाइक रैली निकाली गई, पीड़िता के घर के बाहर पटाखे फोड़े गए

मुख्य आरोपी रोहित बिपिन झा को हाल ही में दो महिलाओं से छेड़छाड़ के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद अधरवाड़ी जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। रिहाई के बाद, आशीष उर्फ सोनमणि झा, हंसु झा और बिट्टू यादव सहित उसके समर्थकों ने बाइक, ढोल और पटाखों के साथ एक ज़ोरदार जुलूस निकाला और उल्हासनगर के कैंप 2 इलाके के रमाबाई टेकड़ी स्थित पीड़िता के घर के पास जानबूझकर रुके। इस चौंकाने वाली घटना का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है।

पुलिस के अनुसार, मूल घटना 27 अप्रैल की रात की है, जब चार आरोपी एक घर में जबरन घुस आए और दो युवतियों से छेड़छाड़ की। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए, उनके साथ मारपीट की और मोहल्ले में दहशत फैला दी। घटना के बाद चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

हालाँकि, रोहित झा को ज़मानत मिलने के बाद, उनके घर लौटने पर एक सार्वजनिक रैली आयोजित की गई जिसमें खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ाई गईं। पीड़ित के घर के पास पटाखे फोड़े गए और ढोल बजाए गए, जिसे कई लोगों ने धमकाने की कार्रवाई माना।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू की

पूरा मामला वीडियो में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया, जिसकी व्यापक निंदा हुई। ऑनलाइन आक्रोश के बाद, पुलिस ने घटना की नए सिरे से जाँच शुरू की। डीसीपी सचिन गोरे ने पुष्टि की कि वायरल फुटेज के आधार पर नए मामले दर्ज किए गए हैं और जश्न मनाने वाली रैली में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए कई पुलिस टीमें भेजी गई हैं।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दो अलग-अलग एफआईआर (संख्या 420/2025 और 704/2025) दर्ज की हैं, जिनमें धारा 74, 75, 76, 351(2)(3), 352, 115(2), 189(2), 190, 191(1)(3), 223, 285; शस्त्र अधिनियम की धारा 37(1)(3), 135, 142; और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 शामिल हैं।

Share This Article
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *